हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को दो हफ्ते की फरलो मिली है। उन्हें स्वास्थ्य कारणों के चलते यह फरलो मिली है। बता दें कि चौटाला जूनियर बेसिक टीचर (जेबीटी) भर्ती घोटाले में दस साल की सजा काट रहे हैं। जानकारी के मुताबिक चौटाला शनिवार शाम तक जेल से बाहर आ सकते हैं।
बता दें कि इससे पहले इसी महीने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लांड्रिंग केस में उनकी मनसा देवी कांप्लेक्स सेक्टर-4 स्थित कोठी नंबर-6 (पी) को सील कर दिया है। साथ ही कोठी के बाहर चेतावनी बोर्ड भी लगाया। इस पर चंडीगढ़ जोनल ऑफिस डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फॉर्समेंट के डिप्टी डायरेक्टर के आदेशों पर लिखा गया है कि अटैच की गई 846 स्केवयर मीटर की यह प्रॉपर्टी ओम प्रकाश चौटाला सुपुत्र देवी लाल ने खरीदी थी। अब यह प्रॉपर्टी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉंड्रिंग एक्ट 2002 की धारा 8 (4) के तहत प्रवर्तन निदेशालय के कब्जे में है।
ट्रेसपासर्स के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। प्रॉपर्टी अटैच करने की कार्रवाई ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर दीपक कुमार और उनकी टीम के अन्य कर्मचारियों ने की थी। ईडी की कार्रवाई के बाद कोठी के बाहर से आवाजाही करने वाले लोग कोठी के मुख्य गेट पर लगी सील और बाहर लगे बोर्ड को देखते हुए निकलने लगे। इससे पहले मनी लॉंड्रिंग मामले में ईडी ने कई संपत्तियों की जानकारी मांगी थी।