हरियाणा में पेट्रोल, डीजल और CNG वाहनों की आयु सीमा में बड़ा बदलाव, प्रदूषण नियंत्रण पर सरकार का फोकस

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने पर्यावरण प्रदूषण पर लगाम लगाने और परिवहन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए वाहनों की अधिकतम आयु सीमा में बड़ा संशोधन किया है। सोमवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 21 प्रस्तावों में से 19 को मंजूरी दी गई, जिनमें परिवहन, शहरी प्रशासन, शिक्षा, खनन और भर्ती सुधार प्रमुख रहे।

वाहन आयु सीमा में बड़ा सुधार

परिवहन सुधारों के तहत NCR क्षेत्र में अब ऑल-इंडिया टूरिस्ट परमिट वाले पेट्रोल व CNG वाहनों की अधिकतम आयु सीमा 12 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं डीजल वाहनों के लिए यह सीमा 10 वर्ष होगी।
NCR के बाहर सभी प्रकार के टूरिस्ट परमिट वाहनों की आयु सीमा 12 वर्ष तय की गई है।

अन्य परमिट श्रेणियों में NCR में पेट्रोल, CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों की आयु सीमा 15 वर्ष और डीजल वाहनों की 10 वर्ष निर्धारित की गई है।
सरकार का कहना है कि नए नियम पुराने और प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने और परिवहन ढांचे को मानकीकृत करने में सहायक होंगे।

इसके साथ ही हरियाणा मोटर वाहन नियमों में संशोधन करते हुए यह भी तय किया गया है कि ओला-उबर जैसी एग्रीगेटर कंपनियां 1 जनवरी 2026 से केवल ग्रीन-एनर्जी वाहनों का ही संचालन करेंगी। इसके लिए ‘क्लीन मोबिलिटी पोर्टल’ बनाया जाएगा ताकि वायु गुणवत्ता की बेहतर निगरानी की जा सके।

शहरी शासन में बड़ा सुधार: हरियाणा नगर निगम अधिनियम 2025 को मंजूरी

कैबिनेट ने हरियाणा म्युनिसिपल एक्ट 2025 मंजूर किया है, जिससे राज्य के सभी शहरी निकाय अब एक ही कानून के तहत संचालित होंगे।
यह अधिनियम मौजूदा 87 नगरपालिका कानूनों की जगह लेगा।
सरकार के मुताबिक इससे प्रशासनिक कार्य गति पकड़ेगा, जवाबदेही बढ़ेगी और नागरिक सेवाओं में सुधार होगा।

इसके अलावा छह जिलों के तहसील क्षेत्रों का पुनर्गठन किया गया है, जिसके तहत 17 गांव और सेक्टरों का पुनः आवंटन किया गया है।

शिक्षा व भर्ती प्रक्रिया में बदलाव

कैबिनेट निर्णयों के तहत:

  • हरियाणा सिविल सेवा (HCS) मुख्य परीक्षा अब 4 की जगह 6 पेपरों में और कुल 600 अंकों की होगी

  • पुलिस कांस्टेबल और सब-इंस्पेक्टर भर्ती में NCC सर्टिफिकेट वाले उम्मीदवारों को अतिरिक्त वेटेज

  • जिला स्तर पर शिक्षकों के लिए नई कैडर चेंज पॉलिसी 2025 लागू, जिसमें मेरिट व आयु आधारित प्रणाली

  • महिलाओं व विशेष श्रेणी के उम्मीदवारों को अतिरिक्त अंक

अन्य प्रमुख फैसले

  • हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 में संशोधन, निगरानी व्यवस्था मजबूत होगी

  • खनन और भूविज्ञान विभाग में पदों की संख्या 632 से बढ़ाकर 890 की गई

  • रोहतक एग्रो मॉल आवंटियों को 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ राहत

  • राज्य लेखा निदेशालय और अभियोजन विभाग के सेवा नियमों को मंजूरी

शीतकालीन विधानसभा सत्र 18 दिसंबर से

कैबिनेट ने शीतकालीन सत्र से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी है। इस सत्र में राज्य सरकार कई अहम नीतिगत और विधायी फैसले लाने की तैयारी में है।

सरकार का दावा है कि इन निर्णयों के जरिए प्रदेश में प्रशासनिक दक्षता, पर्यावरण संरक्षण, और सार्वजनिक सेवाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।

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