चंडीगढ़ — हरियाणा सरकार ने राज्य में विकास परियोजनाओं के लिए भूमि खरीद की एक नई नीति — ‘विकास परियोजनाओं के लिए भूमि खरीद नीति, 2025’ — को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत सरकार, उसके विभाग, बोर्ड, निगम और सरकारी कंपनियाँ स्वेच्छा से भूमि देने वाले किसानों और भूमि मालिकों से सीधे जमीन खरीद सकेंगी।
एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यह नई नीति भूमि मालिकों को उनकी भूमि का उचित मूल्य दिलाने में मदद करेगी और उन्हें सरकारी परियोजनाओं के निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी का अवसर देगी। इससे ज़बरदस्ती या मजबूरी में जमीन बेचने की स्थिति नहीं आएगी।
नीति में प्रमुख बदलाव और प्रावधान
नई नीति में यह भी प्रावधान किया गया है कि जो व्यक्ति या संगठन भूमि एकत्र करने में मदद करते हैं, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ऐसे एग्रीगेटरों का पंजीकरण और सूचीबद्ध किया जाएगा। यह नीति 2017 में जारी पुरानी नीति को पूरी तरह प्रतिस्थापित करेगी।
शहीद सैनिकों के परिजनों के लिए राहत
कैबिनेट ने 2014 में लागू हुई अनुकंपा नियुक्ति नीति की समयसीमा में ढील दी है। अब युद्ध में शहीद सैनिकों के आठ लंबित मामलों में परिजनों को ग्रुप B, C या D की नौकरी दी जा सकेगी, भले ही आवेदन तीन साल की समयसीमा से बाहर हो।
पूर्व विधायकों को यात्रा भत्ता
हरियाणा के सभी पूर्व विधायकों को अब देशभर में यात्रा के लिए ₹10,000 प्रति माह का विशेष यात्रा भत्ता मिलेगा। यह प्रावधान हरियाणा विधानसभा (वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 1975 में संशोधन के जरिए लागू किया गया।
एंटी करप्शन ब्यूरो का नाम बदला
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का नाम बदलकर अब “राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा” कर दिया गया है, जिससे इसके विस्तृत कार्यक्षेत्र और भूमिका को बेहतर ढंग से दर्शाया जा सके।
महिला कर्मचारियों को अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश
राज्य सरकार की सभी नियमित महिला कर्मचारियों को अब 25 आकस्मिक अवकाश (Casual Leave) वार्षिक रूप से मिलेंगे, जो पहले 20 थे।
समूह C और D कर्मचारियों को प्रतिपूरक अवकाश
अब समूह C और D के कर्मचारियों को अधिसूचित छुट्टियों पर कार्य करने के बदले प्रतिपूरक अवकाश मिलेगा, जिसे एक महीने के भीतर या पूर्व-अस्वीकृति की स्थिति में 15 दिनों के भीतर लिया जा सकेगा।
मृत कर्मचारियों के परिजनों को HRA
मृत सरकारी कर्मचारियों के परिवार को अब दो वर्षों तक आवास किराया भत्ता (HRA) या सरकारी आवास (मानक किराये पर) का लाभ मिलेगा।
पेंशन में राहत
कैबिनेट ने पेंशन नियमों में संशोधन करते हुए सेवानिवृत्ति के 15 साल बाद पुनः कम्यूटेड पेंशन बहाल करने का निर्णय लिया है। यह लंबे समय से पेंशनरों की मांग रही थी।
खनिज रॉयल्टी में वृद्धि
पत्थर की रॉयल्टी ₹45 से बढ़ाकर ₹100 प्रति टन तथा रेत की ₹40 से ₹80 प्रति टन कर दी गई है। अंतरराज्यीय खनिज परिवहन शुल्क ₹100 प्रति टन तय किया गया है।
गुरुद्वारा प्रबंधन नियमों में संशोधन
हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति नियमावली के नियम 89 में संशोधन कर अब आयुक्त के आदेश को हाईकोर्ट में 30 दिनों के भीतर चुनौती दी जा सकती है।
HSSC अध्यक्ष को विशेष वित्तीय अधिकार
HSSC अध्यक्ष को अब गोपनीय सेवाओं जैसे प्रश्नपत्र निर्माण, CBT, तकनीकी ऑडिट आदि पर खर्च करने की स्वीकृति दी गई है।
“विभाग ऑफ फ्यूचर” का गठन
राज्य ने “विभाग ऑफ फ्यूचर” के गठन को मंजूरी दी है, जो दीर्घकालिक रणनीति, तकनीकी पूर्वानुमान और समन्वित नीति नियोजन में सहायक होगा। इसका उद्देश्य हरियाणा को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है।
शहीदों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति
सेना और अर्धसैनिक बलों में शहीद हुए जवानों के बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी। कक्षा 6–12 के छात्रों को ₹60,000, स्नातक को ₹72,000 और परास्नातक छात्रों को ₹96,000 वार्षिक दिए जाएंगे। इस योजना के तहत कुल ₹1.31 करोड़ की राशि 189 छात्रों को दी जाएगी।
ATO पदों की भर्ती में बदलाव
अब 75% सहायक कोषाध्यक्ष (ATO) पदों को हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) के माध्यम से भरा जाएगा, जबकि 25% पदों पर आंतरिक पदोन्नति होगी।
विकलांग बच्चों को पारिवारिक पेंशन
सहायता प्राप्त कॉलेजों के कर्मचारियों के मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को अब उम्र और निर्भरता की शर्तों के बिना पारिवारिक पेंशन मिलेगी।
प्रशासनिक पुनर्संरचना को मंजूरी
कैबिनेट ने 16 विभागों के पुनर्संरचना पर आधारित “रैशनलाइजेशन कमीशन” की रिपोर्ट को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। पहले चरण में 5 विभागों में यह लागू किया जाएगा: जनस्वास्थ्य, सिंचाई, खान एवं भूविज्ञान, बागवानी और नगरीय स्थानीय निकाय।