कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर छह और जिलों में सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और खेल परिसर 12 जनवरी तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। जिन नए जिलों में पाबंदी लगाई गई है उनमें करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, रोहतक और झज्जर शामिल हैं। गुड़गांव, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में 2 से 12 जनवरी तक प्रतिबंध पहले से लागू हैं।
बुधवार को जारी ताजा आदेश के मुताबिक सभी 11 जिलों में 12 जनवरी को सुबह पांच बजे तक पाबंदियां लागू रहेंगी। आदेश के मुताबिक सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे, लेकिन मॉल और बाजारों को शाम छह बजे तक खुले रहने की अनुमति रहेगी। हालांकि दूध और दवा जैसी आवश्यक वस्तुओं को बेचने वाली दुकानों को हर समय खोलने की अनुमति दी जाएगी ताकि लोगों को दिक्कत न हो। पांच जिलों में पूर्व में लगाई गई पाबंदियों के मुताबिक मॉल और बाजारों के बंद होने का समय शाम पांच बजे था।
कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकार ने टीकाकरण के पात्र होने के बावजूद अब तक टीका नहीं लगवाने वाले लोगों पर 1 जनवरी से शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, रेस्तरां और अनाज मंडी में प्रवेश करने पर रोक लगा दी थी। गौरतलब है कि राज्य में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू पहले से ही लागू है।