बरोदा उपचुनाव: मतदान और मतगणना के दिन हलके में, साथ लगते तीन किलोमीटर क्षेत्र में ‘ड्राई डे’

हरियाणा में बरोदा विधानसभा उपचुनाव के 3 नवंबर को होने वाले मतदान व 10 नवंबर को मतगणना के दिन पूरे विधानसभा क्षेत्र व साथ लगते 3 किलोमीटर इलाके में ‘ड्राइ डे’ रहेगा। शराब के ठेके या शराब परोसने वाले प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहेंगे।

हरियाणा शराब लाइसेंस नियम, 1970 के नियम 37 (10) के प्रावधानों के अनुपालना और आबकारी नीति 2020-21 के खंड 2.13.1 के अनुसार 1 नवंबर को शाम 6 बजे से 3 नवंबर 2020 को मतदान की समाप्ति शाम छह बजे तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी।
मतगणना वाले दिन 10 नवंबर को भी मतगणना समाप्त होने तक यह आदेश लागू रहेंगे। बिना लाइसेंस के परिसर में शराब रखने और भंडारण के संबंध में आबकारी कानूनों में निर्धारित प्रतिबंधों को सख्ती से लागू किया जाएगा। व्यक्तियों द्वारा शराब का भंडारण न किया जा सके, इसलिए पूरी निगरानी बरती जा रही है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल का कहना है कि उपचुनाव निष्पक्ष, शांतिपूर्ण व पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया जाएगा। धनबल या शराब से मतदाताओं को प्रभावित नहीं होने देंगे।

 

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