पंचायती राज चुनाव: इस बार 80 प्रतिशत पंचायतों में महिलाओं को मिल सकती है चौधर

प्रदेश सरकार ने जहां पंचायती राज चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी हलचल बढ़ गई है। इस बार चुनाव में महिलाओं की 50 प्रतिशत भागीदारी होगी। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था की है, जिसके चलते नये सिरे से ड्रा निकाले जाएंगे। चुनाव में आरक्षण मिलने से इस बार जिले की 394 ग्राम पंचायतों में से करीब 80 प्रतिशत की चौधर महिलाओं को मिल सकती है।

वहीं, अगर पिछले चुनावों की बात की जाए तो अभी तक सरपंच, पंच, जिला परिषद, ब्लॉक समिति में पुरुषों के मुकाबले भी महिलाओं की संख्या ज्यादा ही रही है, लेकिन यह महिलाएं आरक्षण की वजह से नहीं बल्कि अपनी योग्यता से चुनाव जीती थीं, अब आरक्षण के बाद पंचायती राज में महिलाओं की संख्या बढ़ना तय है।
वर्ष 2016 के चुनाव में प्रदेश सरकार ने पढ़ी लिखी पंचायतें बनाने का फैसला लिया था, जिसके चलते सरपंच की दावेदारी ठोकने वाले कई लोगों ने खुद की शैक्षणिक योग्यता कम होने के कारण अपनी बेटियों, बहुओं और पत्नी को चुनाव में खड़ा किया था, जिसका असर यह रहा कि जिले की 394 ग्राम पंचायतों में से 161 पंचायतों की चौधर महिलाओं को के हिस्से आई, वहीं पंच पद पर भी 3307 में से 1555 पर महिलाओं को जीत हासिल हुई। हालांकि सरपंच पर महिलाओं की जीत का आंकड़ा 63 प्रतिशत था, लेकिन इस बार 50 प्रतिशत आरक्षण के मिलने से यह आंकड़ा 80 प्रतिशत तक पहुंच सकता है।

फिलहाल जिले की ग्राम पंचायतें
पंचयातें- 394, पुरुष सरपंच-231, महिला-161
पंच-3307, पुरुष-1752, महिला-1555
ब्लॉक थानेसर
पंचायतें-101, पुरुष सरपंच-60, महिला-41
पंच-912, पुरुष-477, महिला-435
ब्लॉक पिहोवा
कुल पंचायतें- 66, पुरुष सरपंच-34, महिला-32
पंच-587, पुरुष-305, महिला-282
ब्लॉक लाडवा
कुल पंचायतें-63, पुरुष सरपंच-37, महिला- 26
पंच-487, पुरुष-263, महिला- 224
ब्लॉक शाहाबाद
कुल पंचायतें-75, पुरुष सरपंच-46, महिला- 29
पंच-600, पुरुष-319, महिला-281
ब्लॉक इस्माईलाबाद
कुल पंचायतें-42, पुरुष सरपंच-29, महिला-13
पंच-370, पुरुष-197, महिला-173
ब्लॉक बाबैन
कुल पंचायतें-45, पुरुष सरपंच-25, महिला- 20
पंच-351, पुरुष-191, महिला-160
आरक्षण नीति के तहत नये सिरे से निकाले जाएंगे ड्रा
जिला में ज्यादातर सरपंच और पंच के लिए आरक्षित सीट हेतु ड्रा निकाले जा चुके थे। मगर इसी बीच पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था के चलते पिछले दिनों विकास एवं पंचायत विभाग के प्रधान सचिव ने नये सिरे से आरक्षण की नीति तय करने के निर्देश जारी कर दिए। मसलन, अब पंचायती राज रक्षण एक्ट में बदलाव के बाद जिन जिलों में सीट आवंटन हेतु ड्रा हो चुका था, वहां ड्रा की प्रक्रिया नये सिरे से होगी।

 

oldAuthor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *