हरियाणा पावर रेगुलेटर ने नई टैरिफ दरों की घोषणा की; बिजली दरों में वृद्धि

हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (HERC) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नई बिजली टैरिफ दरों की घोषणा की है, जिसमें घरेलू और औद्योगिक श्रेणियों के लिए बिजली दरों में प्रति kWh/kVAh 20 से 30 पैसे तक की वृद्धि की गई है।

घरेलू उपभोक्ताओं के लिए नई दरें

HERC के आदेश के अनुसार, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में 20 पैसे प्रति kWh की वृद्धि की गई है।

  • 0 से 50 यूनिट तक: दर ₹2 प्रति kWh से बढ़ाकर ₹2.20 प्रति kWh कर दी गई है।

  • 51 से 100 यूनिट तक: दर ₹2.50 प्रति kWh से बढ़ाकर ₹2.70 प्रति kWh कर दी गई है।

  • 0 से 150 यूनिट तक (यदि मासिक खपत 100 यूनिट से अधिक है): दर ₹2.75 प्रति kWh से बढ़ाकर ₹2.95 प्रति kWh कर दी गई है।

नई टैरिफ संरचना और शुल्क

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, वित्त वर्ष 2020-21 में, 0-50 यूनिट की श्रेणी के लिए टैरिफ ₹2.70 प्रति यूनिट से घटाकर ₹2 किया गया था, और 51-100 यूनिट की श्रेणी में ₹4.50 प्रति यूनिट से घटाकर ₹2.50 प्रति यूनिट किया गया था। अब इसे संशोधित करके क्रमशः ₹2.20 और ₹2.70 प्रति यूनिट कर दिया गया है।

इसके अलावा, न्यूनतम मासिक शुल्क (MMC) को समाप्त कर दिया गया है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। एक नई दो-भाग टैरिफ प्रणाली लागू की गई है, जिसमें 300 यूनिट तक की मासिक खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं से कोई निश्चित शुल्क (Fixed Charges) नहीं लिया जाएगा।

अन्य स्लैब में भी वृद्धि की गई है:

  • 151-300 यूनिट: ₹5.25 प्रति kWh

  • 301-500 यूनिट: ₹6.45 प्रति kWh

  • 500 यूनिट से अधिक: ₹7.10 प्रति kWh

इसके अलावा, 5 किलोवाट से अधिक लोड वाले उपभोक्ताओं के लिए एक नई श्रेणी जोड़ी गई है:

  • 0-500 यूनिट: ₹6.50 प्रति kWh

  • 501-1000 यूनिट: ₹7.15 प्रति kWh

  • 1000 यूनिट से अधिक: ₹7.50 प्रति kWh

301-500 यूनिट और उससे अधिक की श्रेणी के लिए ₹50 प्रति किलोवाट का फिक्स्ड चार्ज भी लगाया गया है।

औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए नई दरें

औद्योगिक क्षेत्र में 11 kVAh आपूर्ति श्रेणी में टैरिफ ₹6.65 प्रति kVAh से बढ़ाकर ₹6.95 प्रति kVAh कर दिया गया है। साथ ही, इस श्रेणी में फिक्स्ड चार्ज ₹165 प्रति kVA प्रति माह से बढ़ाकर ₹290 प्रति kVA प्रति माह कर दिया गया है।

कृषि क्षेत्र के लिए राहत

किसानों को राहत देने के लिए, मासिक न्यूनतम शुल्क (MMC) को घटाकर ₹200 प्रति BHP प्रति वर्ष से ₹180/144 प्रति BHP प्रति वर्ष कर दिया गया है, जो लोड के अनुसार तय किया जाएगा।

नए उभरते क्षेत्रों के लिए विशेष टैरिफ

20 किलोवाट से अधिक लोड वाले कृषि उद्योग/FPO (फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइज़ेशन) के लिए एक नई टैरिफ श्रेणी जोड़ी गई है। इसका उद्देश्य मशरूम कंपोस्ट और स्पॉन, हाई-टेक हाइड्रोपोनिक्स, हाई-टेक एयरोपोनिक्स और कोल्ड स्टोरेज जैसे उभरते उद्योगों को प्रोत्साहित करना है।

इस नई टैरिफ संरचना से जहां कुछ उपभोक्ताओं की बिजली दरों में वृद्धि होगी, वहीं न्यूनतम मासिक शुल्क हटाने और किसानों के लिए शुल्क में कटौती जैसी राहत भी दी गई है।

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