हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने मंगलवार को घोषणा की कि राज्य के 33 नगर निकायों के चुनाव 2 मार्च को होंगे, जबकि पानीपत नगर निगम चुनाव 9 मार्च को होगा। मतगणना 12 मार्च को होगी और परिणाम उसी दिन घोषित किए जाएंगे।
आदर्श आचार संहिता लागू
राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने नगर निकाय चुनावों के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू करने की भी घोषणा की। इसका मतलब है कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी, जो चुनाव प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, उसे चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।
चुनाव में तैनात होंगे 25,000 कर्मचारी
इन चुनावों को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए 10,000 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा, लगभग 25,000 चुनावी कर्मियों, जिनमें रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, पर्यवेक्षक, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी और अन्य कर्मचारी शामिल होंगे, की तैनाती की जाएगी।
किन नगर निकायों में होंगे चुनाव?
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, आठ नगर निगमों के महापौर और पार्षद पदों के लिए चुनाव होंगे, जिनमें गुरुग्राम, मानेसर, फरीदाबाद, हिसार, पानीपत, रोहतक, करनाल और यमुनानगर शामिल हैं।
इसके अलावा, चार नगर परिषदों – अंबाला सदर, पटौदी जाटौली मंडी, सिरसा और थानेसर (कुरुक्षेत्र) में अध्यक्ष और पार्षदों के पदों के लिए चुनाव होंगे।
21 नगर समितियों में अध्यक्ष और वार्ड सदस्यों के चुनाव भी कराए जाएंगे।
अंबाला और सोनीपत में मेयर पद के लिए उपचुनाव
इसके साथ ही, अंबाला और सोनीपत नगर निगमों के महापौर पदों के लिए उपचुनाव भी कराए जाएंगे। ये उपचुनाव इसलिए आवश्यक हो गए क्योंकि अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा कलका से विधायक चुनी गई हैं और सोनीपत के मेयर निखिल मदान सोनीपत शहर से विधायक बने हैं।
चुनाव आयोग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से संपन्न हो और सभी आवश्यक सुरक्षा प्रबंध किए जाएंगे।