हरियाणा सरकार ने अपनी एक बड़ी चुनावी घोषणा को पूरा करते हुए लाडो लक्ष्मी योजना को 25 सितंबर से लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में मंत्रिमंडल बैठक के बाद इसकी जानकारी दी। यह योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर शुरू होगी।
सैनी ने बताया कि इस योजना के तहत 23 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाएं लाभान्वित होंगी, चाहे वे विवाहित हों या अविवाहित। योजना के पहले चरण में उन परिवारों की महिलाएं शामिल होंगी जिनकी वार्षिक आय ₹1 लाख से कम है। इन लाभार्थी महिलाओं को ₹2,100 मासिक सहायता राशि दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस योजना का दायरा चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा और अधिक आय वर्ग की महिलाएं भी इसमें शामिल की जाएंगी।
इस योजना का लाभ लेने के लिए यदि महिला अविवाहित है तो उसे हरियाणा निवासी होना आवश्यक है और यदि विवाहित है तो उसके पति को कम से कम 15 वर्ष से हरियाणा का निवासी होना जरूरी है। किसी भी परिवार की पात्र महिलाएं संख्या की सीमा के बिना इसका लाभ उठा सकेंगी। उदाहरण के लिए यदि किसी परिवार की तीन महिलाएं पात्र हैं, तो तीनों को सहायता मिलेगी।
हालांकि, जो महिलाएं पहले से सरकार की नौ अन्य योजनाओं में से किसी के तहत अधिक पेंशन प्राप्त कर रही हैं, वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगी।
पहले चरण में लगभग 20 लाख महिलाएं इस योजना से लाभान्वित होंगी।