भाजपा के उपवास कार्यक्रम को भंग करने के दौरान किसानों पर दर्ज हुआ केस वापस होगा। अदालत ने केस वापसी की याचिका को मंजूरी दे दी है।प्रदर्शन करने के मामले में किसान नेताओं रविंद्र सिंह, नवदीप सिंह, जसपाल सिंह,उक्त लोगों के खिलाफ धारा 186, 188, 269, 332, 353 व पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट की धारा 3 के तहत केस दर्ज करवाया था।
बाद में किसानों से हुए समझौते के तहत शिकायतकर्ता एएसआई रविंद्र ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रामअवतार पारीक की अदालत में याचिका दायर कर कहा था कि इस मामले में किसी तरह की प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं हुआ है.