हरियाणा में प्रेम विवाह के लिए प्रेमी जोड़ों को अब सुरक्षा के आवेदन के लिए चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सुरक्षा के आवेदन के लिए ऑनलाइन प्रणाली आरंभ की जा रही है जिसे इसी सप्ताह अमल में लाया जाएगा।हरियाणा सरकार ने बताया कि पहले प्रेमी जोड़ों को सुरक्षा थाने या फिर एसपी ऑफिस जाकर मांगपत्र देना पड़ता था। ऐसे में बाहर रहते हुए उनकी सुरक्षा को खतरा था। अब प्रेमी जोड़ों को सुरक्षा के लिए थाने या एसपी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी।
ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सुरक्षा के लिए आवेदन किया जा सकेगा। पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि पंजाब में हाल ही में चुनाव हैं और ऐसे में उन्हें इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह की मोहलत दी जाए।इससे पहले हरियाणा सरकार ने बताया था कि राज्य सरकार ने सभी जिलों में प्रेमी जोड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को नोडल विभाग बनाया है। सभी जिलों में प्रोटेक्शन होम स्थापित करने का जिम्मा भी इसी विभाग को दिया गया है। केंद्र सरकार को 60 प्रतिशत राशि की मांग को लेकर एक पत्र भी लिखा गया था लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल को एक प्रेमी जोड़े की सुरक्षा याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ को प्रेमी जोड़ों को आश्रय घर व कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने को कहा था।