लॉकडाउन-4 में राज्य सरकार ने सभी 250 कंटेनमेंट जोन को छोड़कर पूरे हरियाणा को ऑरेंज जोन मानकर काफी रियायतें दी हैं। इंडस्ट्री शत प्रतिशत खुलेंगी। कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हाेगा। इनके लिए अब पास की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्रमिकों की संख्या की पाबंदी भी हटा दी है। राज्य में 19 मई से नियमित रूप से रोडवेज बसें चलेंगी। खेल स्टेडियम में खिलाड़ी प्रैक्टिस कर सकेंगे। बाजार भी अब पूरे खुल जाएंगे। ढाबे, मिठाई की दुकान, बेकरी आदि को खोलने की मंजूरी भी दे दी गई है। हालांकि इसके लिए नियम भी बनाए गए हैं। शहरों में ऑटो रिक्शा चल सकेंगे। हालांकि, बाजार खुलने की टाइमिंग जिले के डीसी तय करेंगे। राज्य सरकार की ओर से सीएम मनोहर लाल ने अफसरों के साथ बैठक कर यह निर्णय लिया है।
जिले में आवाजाही के लिए पास की जरूरत नहीं होगी। लेकिन दूसरे जिले या राज्य में जाने के लिए परमिशन लेनी होगी। राज्य में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू पहले ही तरह जारी रहेगा। इस दौरान कोई बाहर नहीं निकल सकेगा। हालांकि, अभी राज्य की फाइनल गाइडलाइन सीएम की मुहर लगने के बाद जारी होगी। सीएम ने कहा है कि लॉकडाउन-4 में 3 की अपेक्षा रियायतों को बढ़ाया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंध जारी रहेगा। जो भी रियायतें दी जाएंगी, उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। मास्क पहनना होगा।
ये बंद ही रहेंगे : शिक्षण संस्थान, जिम, स्वीमिंग पुल, बार, सिनेमा हॉल, मॉल, ऑडिटोरियम, धार्मिक स्थल व भीड़भाड़ वाले कार्यक्रम।
जानिए… राज्य के किस क्षेत्र में कहां-कहां मिली छूट
बाजार: सभी तरह की दुकानें खुलेंगी
- राज्य में बाजार पूरी तरह खुलेंगे। होटल, ढाबे और मिठाई की दुकानें भी खुलेंगी, लेकिन यहां से केवल होम डिलीवरी की छूट रहेगी।
- दुकानों पर 5 से अधिक ग्राहक नहीं होने चाहिए। हाईवे पर टूरिस्ट काॅम्प्लेक्स भी खुलेंगे। लेकिन इन्हें केवल पैक्ड फूड ही देने की अनुमति होगी।
इंडस्ट्री: पूरे स्टाफ के साथ चलेंगे उद्योग
- कंटेनमेंट जोन को छोड़कर पूरे हरियाणा में सभी उद्योगों को पूरे स्टाफ के साथ काम करने की इजाज़त।
- डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी सभी को काम करने की परमिशन दे दी गई है।
- कंटेनमेंट जोन में पड़ने वाले उद्योगों को परमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, ताकि कर्फ्यू के बाद पास के माध्यम से कार्य किया जा सके।
- औद्योगिक क्षेत्र में कोई कोरोना मरीज मिलता है तो वहां सैनिटाइजेशन के लिए अवधि भी निर्धारित होगी।
कंस्ट्रक्शन: शत प्रतिशत छूट
- राज्य में अब कंस्ट्रक्शन का काम गति पकड़ेगा। अब कंस्ट्रक्शन के काम के लिए परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितनी जरूरत होगी, उतने श्रमिक लगाए जा सकेंगे।
खेल: स्टेडियम खुलेंगे, 1 बार में 1 टीम
- स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्श खुलेंगे। व्यक्तिगत गेम के लिए 10 खिलाड़ी व एक कोच और टीम इवेंट में 18 खिलाड़ी और 2 कोच को अनुमति होगी।
- एक टीम जाने के बाद ही दूसरी टीम प्रवेश करेगी। हालांकि, इससे पहले कोच और खिलाड़ियों को सोशल डिस्टेंसिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी।
परिवहन: रोडवेज बसें चलेंगी
- प्रदेश के अंदर व बाहर 19 मई से बसें चलेंगी।
- परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि जिन रूटों पर सवारियां कम होंगी, वहां पर मिनी बसें चलाई जाएंगी।
- दूसरे प्रदेशों के साथ मंगलवार को वार्ता होगी।
- प्रदेश में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से भी बसों का संचालन शुरू होगा। हर बस में 30 सवारियां बैठेंगी।
- ऑटो-रिक्शा व टैक्सी इस पर छूट को लेकर विचार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि ऑटो व रिक्शा में एक सवारी की छूट रहेगी। टैक्सी में ड्राइवर व दो सवारी बैठ सकेंगी। टू-व्हीलर पर एक व्यक्ति ही होगा।
रजिस्ट्रियां: सुबह 9 से शाम 5 बजे तक
- मंगलवार से समय सारिणी व संख्या में इजाफा करते हुए रजिस्ट्रियां सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होंगी। अब कार्यदिवस पर रजिस्ट्रियां नियमित रूप से होंगी।
ये सावधानियां जरूरी : सभी को मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए छह फीट की दूरी रखनी होगी। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रतिबंध होगा। साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा।