हरियाणा सरकार ने रविवार को घोषणा की है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर 5 फरवरी को राज्य के सभी सार्वजनिक कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, बोर्ड और निगमों में अवकाश रहेगा।
यह अवकाश उन सरकारी कर्मचारियों को मतदान का अधिकार देने के लिए घोषित किया गया है जो दिल्ली के पंजीकृत मतदाता हैं।
सरकारी बयान के अनुसार, “यह अवकाश परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1996 में संशोधित) की धारा 135-बी के तहत प्रदान किया गया है। इससे हरियाणा सरकार के वे कर्मचारी, जो दिल्ली के मतदाता हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।”
इसके अलावा, हरियाणा में स्थित कारखानों, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों के कर्मचारी, जो दिल्ली में पंजीकृत मतदाता हैं, उन्हें भी 5 फरवरी को सवेतन अवकाश (Paid Leave) दिया जाएगा ताकि वे चुनाव में मतदान कर सकें।
गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए 5 फरवरी को मतदान होगा, जबकि मतगणना 8 फरवरी को की जाएगी।