सुप्रीम कोर्ट अवमानना केस: कोर्ट ने अधिवक्ता प्रशांत भूषण पर 1 रुपए का जुर्माना लगाया ना भरने पर 3 महीने जेल 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द

प्रशांत भूषण नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज अवमानना के मामले में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण पर एक रुपये का जुर्माना लगाने की सजा का एलान किया है . सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि को 15 सितंबर तक एक रुपये का जुर्माना जमा कराना होगा . शीर्ष अदालत ने ये भी कहा है कि अगर प्रशांत भूषण इस जुर्माने को जमा नहीं कराते हैं तो उन्हें तीन महीने की जेल और 3 साल के लिए उनकी प्रेक्टिस पर रोक लगा दी जाएगी .

क्या था मामला मामला वर्तमान और पूर्व चीफ जस्टिस के बारे में भूषण के विवादित ट्वीट का है . 14 अगस्त को कोर्ट ने इन ट्वीट पर प्रशांत भूषण के स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए उन्हें अवमानना का दोषी करार दिया था . उन्हें बिना शर्त माफी मांगने के लिए समय दिया गया था लेकिन उन्होंने माफी मांगने से मना कर दिया था .

जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने दिया फैसला न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने प्रशांत भूषण के खिलाफ अपना फैसला सुनाया है . अदालत की अवमानना अधिनियम के तहत सजा के तौर पर भूषण को छह महीने तक की कैद या दो हजार रुपये का जुर्माना अथवा दोनों सजा हो सकती थीं पर अदालत ने इस मामले में उनके ऊपर सिर्फ एक रुपये का जुर्माना लगाया है .

बता दें कि एटॉर्नी ने भी एक बार भूषण के खिलाफ अवमानना की प्रक्रिया शुरू की थी लेकिन उनके खेद जताने पर उसे वापस ले लिया था . लेकिन अवमानना के दोषी ने इस मामले में अपने जवाब में जजों पर लगाए आरोप वापस नहीं लिया जिसके चलते उन्हें सजा के रूप में आज एक रुपये के जुर्माने को देने को कहा गया है .

जज ने क्या कहा जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता में जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने कहा कि प्रशांत भूषण ने अपने बयान के लिए माफी मांगने से इंकार किया है . कोर्ट ने इस मामले पर तब संज्ञान लिया जब प्रशांत भूषण ने अपने बयान को पब्लिसिटी दिलाई . प्रशांत भूषण के इस कदम को सही नहीं माना जा सकता .

शाम 4 बजे इस पर प्रतिक्रिया देंगे प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आज शम 4 बजे प्रशांत भूषण अपना जवाब देंगे . अब सबकी नजर इस बात पर है कि प्रशांत भूषण इस सजा को स्वीकर कर एक रुपये का जुर्माना जमा कराते हैं या 3 महीने की जेल और 3 साल की प्रैक्टिस बंद होने के खतरे को उठाएंगे .

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