हरियाणा के रोहतक जिले के थाना कलानौर इलाके में करीब 13 माह पूर्व 10 वर्षीय बच्चे से कुकर्म करने वाले भिवानी के ओबरा निवासी विकास को दस वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। यह बच्चा अपने ताऊ के बेटे की शादी में आया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार की कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में फैसला सुनाया। पुलिस के मुताबिक, कलानौर थाने में दिसंबर 2020 को किसी ने सूचना दी। इसमें कहा गया कि एक बच्चे के साथ गलत काम हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित परिवार से संपर्क किया। यहां 10 वर्षीय बच्चे के पिता ने कहा कि वह अपने भतीजे की शादी में आया था। बेटा ऊपर के कमरे में सो रहा था। यहीं भिवानी के ओबरा का विकास भी आया हुआ था। उसने बच्चे के साथ कुकर्म किया है। बच्चा शाम को रोते हुए घर आया और इस बारे में बताया। इसके बाद बच्चे को अस्पताल में ले जाया गया। यहां उसका इलाज कराया। अदालत ने विकास को दोषी ठहराते हुए उसे आईपीसी की धारा 377 के तहत दस वर्ष कैद, दो हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई। इसके साथ पॉक्सो एक्ट 6 के तहत भी उसे दस वर्ष की कैद व दो हजार जुर्माने की सजा सुनाई।
10 साल के बच्चे से कुकर्म करने के दोषी को 10 वर्ष कैद, भिवानी का रहने वाला है दोषी
