चंडीगढ़ प्रशासन ने ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए नववर्ष पर सख्ती बढ़ा दी है। एक जनवरी से लागू होने वाले आदेश को 31 दिसंबर से लागू कर दिया गया है। आदेश के मुताबिक जिन लोगों को कोरोना टीका की दूसरी खुराक नहीं लगी है, उन्हें शुक्रवार से होटल, क्लब, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और सिनेमा हाल में एंट्री नहीं मिलेगी। इस आदेश की अवहेलना करने पर होटल, क्लब, मॉल, शॉपिंग कांप्लेक्स और सिनेमा हाल के मालिकों पर 5 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा। बार-बार वायलेशन किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
शहर में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज सभी लोगों ने लगवा ली है, लेकिन दूसरी डोज काफी लोगों ने नहीं लगवाई है। इससे पहले आदेश जारी किए गए थे कि भीड़भाड़ वाली जगहों पर 18 साल से ऊपर सिर्फ उन्हीं लोगों को एंट्री मिलेगी, जिन्होंने वैक्सीन की दोनों खुराक लगी हुई होगी या फिर जिनकी हेल्थ प्रोटोकॉल के तहत फिलहाल दूसरी डोज की बारी नहीं आई होगी।
सभी सरकारी और निजी बैंकों को भी इन आदेशों का पालन करना होगा। एंट्री के लिए दूसरे डोज के सर्टिफिकेट की हार्ड या सॉफ्ट कॉपी मांगी जा सकती है। अगर दूसरी डोज में टाइम है तो पहली डोज का सर्टिफिकेट दिखाया जा सकता है। जिन लोगों के पास स्मार्ट मोबाइल फोन नहीं है, वह कोविन पोर्टल से आए मैसेज को दिखा सकते हैं।