पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट:निजी स्कूलों द्वारा बच्चों से ट्यूशन फीस के अलावा वार्षिक फीस और दूसरे खर्चे वसूलने के एकल जज के फैसले के खिलाफ हरियाणा सरकार ने की अपील

पंचूकला -निजी स्कूलों द्वारा बच्चों से ट्यूशन फीस के अलावा वार्षिक फीस और दूसरे खर्चे वसूलने के एकल जज के फैसले के खिलाफ हरियाणा सरकार ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की खंडपीठ में अपील कर दी है। सोमवार को जस्टिस राकेश कुमार जैन और जस्टिस अशोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने पंजाब के साथ ही हरियाणा सरकार की अपील पर 1 अक्टूबर के लिए सुनवाई तय की है। हरियाणा सरकार ने अपनी अपील में एकल बेंच के आदेश को रद करने की मांग की है। सरकार ने कहा कि एकल बेंच ने सरकार के पक्ष को अनदेखा कर अपना फैसला दिया है। एकल बेंच का फैसला वास्तविक स्थिति के विपरीत है।

हाईकोर्ट के जस्टिस रामेंद्र जैन ने 27 जुलाई को अपने आदेश में निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस के साथ ही वार्षिक शुल्क व दूसरे सभी चार्जेस वसूलने की अनुमति दे दी थी। इससे फीस माफी की आस लगाए बैठे अभिभावकों को झटका लगा था। आदेश के तहत लॉकडाउन में किसी स्कूल ने ऑनलाइन क्लास की सुविधा दी या नहीं लेकिन वे इस अवधि की फीस अभिभावकों से वसूल सकते हैं। पंजाब के एक मामले में जस्टिस निर्मलजीत कौर द्वारा 30 जून को सुनाए गए फैसले के आधार पर हरियाणा के निजी स्कूलों को यह राहत दी थी। एकल बेंच ने कहा था कि लॉकडाउन की अवधि के लिए स्कूल अपने वार्षिक चार्ज भी वसूल सकते हैं, लेकिन इस साल फीस नहीं बढ़ा सकते। एकल बेंच ने यह भी कहा था कि ऑनलाइन न पढ़ाने वाले निजी स्कूल भी ट्यूशन फीस व दाखिला फीस ले सकते हैं।

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