कोरोनावायरस के फैलाव के दौरान पानीपत के गांव नवादा पार की मस्जिद से पकड़े गए तब्लीगी जमात के दो विदेशी नागरिकों के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। थाना सनौली में नियुक्त सब इंस्पेक्टर सुरजीत सिंह की शिकायत पर 2 अप्रैल को पर्यटक के रूप में भारत आकर अवैध तरीके से इस्लाम धर्म का प्रचार करने आदि के आरोपित मोहम्मद फाजिल पुत्र मोहम्मद फोजिल अमरी निवासी डीएएम स्ट्रीट कोलंबो, श्रीलंका और मुस्ताक पुत्र मोहम्मद जबीर निवासी चार्सल पैलेस, देहीवाल, श्रीलंका पर फोर्नर एक्ट 1946 की धारा 14-बी, 14-सी, लॉक डाउन व आईपीसी की धारा 144 की पालना नहीं करने और आईपीसी की धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
दोनों को नवादा पार की मस्जिद से क्वारैंटाइन सेंटर में भेज दिया गया था। इनका कोरोना टेस्ट करवाया गया था, जो निगेटिव आया था। दोनों यहां धर्म प्रचार का काम कर रहे थे। वे पहले पानीपत के इमाम साहब मोहल्ला पहुंचे, यहां से गांव उग्राखेड़ी की विद्यानंद कॉलोनी में धर्मप्रचार करते हुए गांव नवादा पार आए थे।
नियमानुसार प्रशासन को अपने पानीपत आने की सूचना नहीं दी। इसके चलते थाना सनौली पुलिस ने आरोपितों पर फोर्नर एक्ट 1946 की धारा 14-बी, 14-सी, लॉक डाउन व धारा 144 की पालना नहीं करने के आरोप में आईपीसी की धारा 188 के तहत केस दर्ज किया है।
पुलिस अधीक्षक मनीषा चौधरी ने श्रीलंका के इस्लाम धर्म प्रचारकों के मामले की जांच सीआईए-टू को दी थी, पूछताछ आदि के बाद आरोपितों को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था, इससे पहले पुलिस ने आरोपितों के पासपोर्ट, वीजा आदि कागजात केस की जांच के लिए इंपाउंड कर लिए थे।