सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हर जरूरमंद व्यक्ति की सहायता करना और उसे आत्मनिर्भर बनाना एक कल्याणकारी राज्य की जिम्मेदारी होती है और हरियाणा सरकार अन्त्योदय की भावना से इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही है। वे सोमवार को वित्त विभाग की हरियाणा ब्याज छूट योजना के वेबपोर्टल के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। सीएम ने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से लोग बिना किसी कोलेटरल के लोन ले सकेंगे और ब्याज की दो प्रतिशत राशि सरकार द्वारा वहन की जाएगी।
पोर्टल के माध्यम सें तीन प्रकार के लोन लिए जा सकेंगे, जिनमें डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन योजना, शिशु लोन और शिक्षा लोन शामिल हैं। डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे व्यक्तियों, जिनकी पारिवारिक आय 18000 रुपए प्रतिमाह हो या ऐसे शहरी व्यक्ति, जिनकी पारिवारिक आय 24000 रुपए प्रतिमाह हो, को बिना किसी कोलेटरल के लोन दिया जाएगा। परिवार पहचान पत्र के साथ आधार को जोड़कर पारिवारिक आय के प्रमाण पत्र की आवश्यकता को भी सरल बनाया गया है।