फ्रॉस्ट इंटरनेशनल और उसके निदेशकों के खिलाफ 3592 करोड़ की धोखाधड़ी का केस दर्ज

सीबीआई ने मंगलवार को मुंबई की फ्रॉस्ट इंटरनेशनल और उसके निदेशकों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। सीबीआई अधिकारी के मुताबिक फ्रॉस्ट के निदेशक उदय और सुजय देसाई के अलावा 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इन लोगों पर 14 बैंकों के कंसोर्शियम से कथित तौर पर 3,592 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है।

सीबीआई के मुताबिक, बैंक ऑफ इंडिया के कानपुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय की शिकायत पर यह केस दर्ज किया गया है। इन लोगों ने कारोबार का झांसा देकर धोखाधड़ी की। इन लोगों ने बैंक ऑफ इंडिया की अगुवाई वाले कंसोर्शियम से कर्ज लिया और तय तारीख पर उसने अदा नहीं किया।

बैंक ने लुक आउट सर्कुलर भी जारी किया

शिकायत में कहा गया है कि कंपनी, उसके डायरेक्टर, गांरटी देने वाले और कुछ अन्य लोगों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए बैंक से फंड हासिल किया और रकम का हेरफेर किया। इस फर्जीवाड़े के जरिए कंपनी और उसके डायरेक्टरों ने 3,592.48 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। बैंक ने 18 जनवरी 2019 को उदय और 10 अन्य लोगों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। इसके बाद इंडियन ओवरसीज बैंक के कहने पर एक और सर्कुलर जारी किया गया था।

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