दरअसल, आयकर विभाग ने सार्वजनिक सूचना जारी की है कि पैन कार्ड को आधार से 31 दिसंबर 2019 तक लिंक आवश्यक रूप से करा लें। लिंक करने की दो प्रक्रियाएं हैं। इनमें से कोई भी प्रक्रिया अपनाकर आधार और पैन को लिंक कर सकते हैं। नए पैन कार्ड लेने वालों को पहले से आधार नंबर देने पर पैन कार्ड जारी किया जा रहा है।
वेबसाइट से ऐसे करें लिंक
अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो हो सकता है कि आपका आधार, पैन से लिंक हो। फिर भी अगर चेक करना है तो सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट http://www.incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाएं। यहां अपना पैन नंबर यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्मतिथि से लॉगिन करें। उसके बाद प्रोफाइल सेटिंग टैब पर क्लिक करें। यहां लिंक आधार के बटन पर क्लिक करें। अगर आपका आधार पहले से लिंक होगा तो आधार लिंक है लिखा हुआ आ जाएगा। अगर नहीं होगा तो प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं।