उन्नाव गैंगरेप केस: कुलदीप सिंह सेंगर को उम्रकैद, रेप और पॉक्सो में पाया गया दोषी

भारतीय जनता पार्टी के निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर को उन्नाव गैंग रेप केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा कुलदीप को 25 लाख रुपये जुर्माना भी देना पड़ेगा। कुलदीप सेंगर को किडनैपिंग और बलात्कार का दोषी पाया गया है। सजा पर बहस के दौरान सीबीआई ने कोर्ट से अधिकतम सजा की मांग की है। 16 दिसंबर को दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने सेंगर को धारा 376 और पॉक्सो के सेक्शन 6 के तहत दोषी ठहराया था। जबकि 17 दिसंबर को सजा पर बहस की गई थी। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई से पहले कुलदीप सिंह सेंगर को अपनी आय और संपत्ति का पूरा ब्योरा देने का आदेश दिया था।

कुलदीप सेंगर के दस्तावेजों के आधार पर उसकी कुल चल और अचल संपत्ति 44 लाख रुपये आंकी गई है। सुनवाई के दौरान सेंगर के वकील ने कहा कि इसका मूल्य फिलहाल घट चुका है, क्योंकि उनकी कार की कीमत कम हो चुकी है। इसके अलावा सेंगर की बेटी का मेडिकल में दाखिला कराया गया है, जिसकी फीस देने के बाद ये रकम और कम हो जाएगी।

उधर, पीड़िता के वकील ने कहा कि उन्नाव की पीड़िता का घर पूरी तरह से टूट गया है। इसके अलावा पीड़िता के पिता के पास 3 भाइयों के बीच कुल 3 बीघा जमीन है। पीड़िता के वकील ने कहा कि विधायक ने अपने अपराध को छुपाने के लिए न सिर्फ केस को वापस लेने का दवाब बनाया बल्कि विधायक होकर ऐसा काम किया। अगर देश को चलाने वाले लोग जिनपर जनता की रक्षा का दायित्व है, वो ऐसा करेंगे तो फिर उनको सज़ा भी अधिकतम होनी चाहिए।

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