नई दिल्ली। Unnao Case : वर्ष, 2017 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिए गए भारतीय जनता पार्टी के निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर शुक्रवार को एलान होगा।
दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में अहम सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा दुष्कर्म में दोषी करार दिए गए कुलदीप को सजा सुनाएंगे। अपहरण के बाद नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी करार दिए कुलदीप सिंह सेंगर पर पॉक्सो भी लगा है, ऐसे में कोर्ट अधिकतम सजा उम्रकैद सुना सकता है।
पिछली सुनवाई में पीड़िता पक्ष के वकील ने सजा पर हुई बहस के दौरान अधिकतम सजा के साथ अधिकतम मुआवजे की भी मांग की थी।
वहीं, बचाव पक्ष के वकील ने विधायक की बेटियों की शादी, सामाजिक स्थिति और समाज सेवा-राजनीतिक सेवा का हवाला देते हुए कम से कम सजा की मांग की है।
यहां पर बता दें कि पिछली सुनवाई में 16 दिसंबर को तीस हजारी कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को धारा 376 और पॉक्सो के सेक्शन-6 में दोषी ठहराया है। इसके बाद 17 दिसंबर को सजा पर बहस हुई थी, जिसमें पीड़िता पक्ष के वकील ने दोषी को अधिकतम सजा के तहत उम्रकैद की मांग की थी, जबकि साथ ही अधिकतम मुआवजे की भी मांग की थी। इस अपराध में दोषी को कम से कम 7 साल और अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है।
सीबीआइ को भी लगी थी फटकार
16 दिसंबर को हुई सुनवाई में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार देने के दौरान तीस हजारी कोर्ट ने सीबीआइ को भी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा था कि सामूहिक दुष्कर्म के इस केसे में सीबीआइ ने एक साल बाद चार्जशीट क्यों लगाई? वहीं, कोर्ट ने यह भी कहा था कि पीड़िता ने अपनी और परिवार की जान बचाने के लिए इस मामले को देर से दर्ज कराया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि हम पीड़िता के मन को व्यथा को समझते हैं। दोषी दबंग है और पीड़िता एक सामान्य परिवार की लड़की।