जयपुर. शहर में 11 साल पहले 13 मई 2008 को परकोटे में आठ जगहों पर सिलसिलेवार हुए बम ब्लास्ट केसों में विशेष कोर्ट बुधवार को पांच आतंकियों को दोषी करार दिया है।विशेष कोर्ट के जज अजय कुमार शर्मा ने मामले में राज्य सरकार सहित अन्य पक्षकारों की बहस सुनकर मामले में फैसला सुनाया जाना तय किया है। अजय शर्मा इस केस की सुनवाई करने वाले आठवें जज हैं और उनसे पहले सात जज केस की सुनवाई कर चुके हैं।
जयपुर बम ब्लास्ट केसों में विशेष कोर्ट गिरफ्तार किए गए पांच आरोपियों शाहबाज हुसैन, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी, सैफुर्रहमान एवं सलमान पर फैसला सुनाएगी। बम ब्लास्ट केस में अन्य चार आरोपी शादाब, आरिज, मोहम्मद खालिद एवं साजिद को राज्य पुलिस आज तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। हालांकि, चार फरार आरोपियों में से मोहम्मद आरिज उर्फ जुनैद को दिल्ली पुलिस ने यूपी के आजमगढ़ से गिरफ्तार किया था। लेकिन, राज्य की एटीएस ने अभी तक इस आरोपी को दिल्ली पुलिस से रिमांड पर नहीं लिया है। इसके अलावा बम ब्लास्ट केस के दो अन्य आरोपी मोहम्मद आतिक व साजिद छोटा की 2008 में बाटला हाउस में पुलिस से हुई मुठभेड़ में मौत हो गई थी। उल्लेखनीय है कि जयपुर बम ब्लास्ट में 71 लोंगों की जान गई थी और 185 लोग घायल हुए थे।
2 आरोपी हैदराबाद जेल में
जयपुर ब्लास्ट में शामिल दो आरोपियों को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दोनों हैदराबाद जेल में बंद है। जयपुर में दर्ज मुकदमों में पूछताछ के लिए इन्हें जयपुर लाने के प्रयास जारी है। इन गिरफ्तार आरोपियों में पहला आरोपी असद्दुल्ला अख्तर उर्फ हड्डी उर्फ डेनियल उर्फ असद उर्फ तबरेज उर्फ युनुस उर्फ मामू उर्फ रईस उर्फ हैदर उर्फ समीर है। यह भी आजमगढ़ का है। दूसरा आरोपी अहमद सिद्दी बप्पा उर्फ यासीन भटकल है। यह भी असद्दुल्ला के साथ हैदराबाद जेल में बंद है।
राज्य सरकार ने किया था एटीएस का गठन
परकाेटे में सीरियल बम ब्लास्ट के बाद राजस्थान में भाजपा सरकार ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए एंटी टेरेरिस्ट स्क्वायड़ का गठन किया था। मुख्यालय जयपुर में स्थापित किया गया। कोतवाली और माणकचौक थाने में दर्ज 8 केसों का अनुसंधान एटीएस राजस्थान को सौंपा गया। एटीएस ने 11 आतंकियों को नामजद किया। इनमें 5 आरोपियों को एटीएस राजस्थान ने गिरफ्तार किया। दो आतंकियों को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक को पिछले साल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। 3 गुनाहगार फरार है।
8 मुकदमे दर्ज, 1293 गवाहों के दर्ज हुए बयान
बम ब्लास्ट केस में 8 मुकदमे दर्ज किए थे। 4 कोतवाली और 4 माणकचौक थाने में। आरोपियों पर आईपीसी की धारा 302, 307, 427, 120 बी, 121ए, 124ए, 153ए, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 3,4,5,6 ,विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) की धारा 3,10,12, 16(1), 18,20,38 और पीडीपीपी की धारा 3 के तहत आरोप है। अभियोजन की ओर से मामले में 1293 गवाहों के बयान कराए थे।