मुंबई. आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर के टर्मिनेशन मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरबीआई से 16 दिसंबर तक जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी। कोचर ने 30 नवंबर को याचिका दायर कर बर्खास्तगी के फैसले को चुनौती दी थी। कोचर ने सोमवार को संशोधित याचिका दायर कर आरबीआई को भी पक्षकार बनाया।
बैंक ने कोचर से 9 साल का बोनस भी लौटाने को कहा था
- कोचर ने पहले कहा था कि आईसीआईसीआई बैंक ने उन्हें बर्खास्त करने से पहले आरबीआई से मंजूरी नहीं ली। बैंक ने इस दावे को खारिज कर दिया। उसके बाद कोचर ने अपनी याचिका में संशोधन कर कहा कि आरबीआई ने उचित-अनुचित का विचार किए बिना मंजूरी दे दी।
- कोचर की दलील है कि आईसीआईसीआई बैंक पिछले साल 5 अक्टूबर को उनका ऐच्छिक इस्तीफा मंजूर कर चुका था, फिर 30 जनवरी को बर्खास्त क्यों किया गया। यह गैरकानूनी है। बता दें बैंक ने कोचर से अप्रैल 2009 से मार्च 2018 तक का बोनस और अन्य लाभ भी वापस मांग लिए थे। बैंक का कहना था कि वीडियोकॉन लोन मामले में आंतरिक जांच रिपोर्ट में कोचर को दोषी पाया गया।
- चंदा कोचर के कार्यकाल में आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन ग्रुप को 3,250 करोड़ रुपए का लोन दिया था। आरोप हैं कि चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को वीडियोकॉन ग्रुप से फायदा मिला था।