चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद बुधवार को यह निर्णय लिया गया।
सरकार की ओर से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। संशोधित दरें अप्रैल 2025 की सैलरी और पेंशन में परिलक्षित होंगी, जबकि जनवरी से मार्च 2025 तक की एरियर राशि मई 2025 में प्रदान की जाएगी।
इस बढ़ोतरी के बाद अब कर्मचारियों और पेंशनधारकों को महंगाई भत्ता और राहत उनकी मूल वेतन का 55 प्रतिशत मिलेगा, जो पहले 53 प्रतिशत था।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों की फिर से नियुक्ति का रास्ता खुला
कैबिनेट बैठक में एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए, सरकार ने आवश्यकतानुसार सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की दोबारा नियुक्ति की भी अनुमति दी है, ताकि विभागों का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। इस प्रकार की नियुक्तियों की अंतिम स्वीकृति मुख्यमंत्री द्वारा दी जाएगी।
अन्य राज्यों में भी हुई DA/DR में बढ़ोतरी
हरियाणा अब उन राज्यों की सूची में शामिल हो गया है जिन्होंने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि की है। इनमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम, झारखंड और महाराष्ट्र शामिल हैं। इन राज्यों में भी 2 प्रतिशत या उससे अधिक की वृद्धि की गई है, और पात्र लाभार्थियों को एरियर की राशि भी दी जा रही है।
क्या है महंगाई भत्ता (DA)?
महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के वेतन ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिसका उद्देश्य महंगाई के प्रभाव से राहत प्रदान करना होता है। यह मूल वेतन का एक निश्चित प्रतिशत होता है, जिसे समय-समय पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में बदलाव के आधार पर संशोधित किया जाता है।
केंद्र और राज्य सरकारें आमतौर पर वर्ष में दो बार – जनवरी और जुलाई में – DA/DR की समीक्षा करती हैं, जिससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति में गिरावट न आए। पेंशनधारकों के मामले में इसे महंगाई राहत (DR) कहा जाता है।