हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एनसीआर में एक अक्तूबर से जनरेटर सैट के संचालन पर प्रतिबंध होगा। केवल आवश्यक सेवाओं जैसे अस्पताल, मेडिकल उपकरण चलाने, सेना से संबंधित कार्यों या अन्य इमरजेंसी हालातों में ही डीजी सैट के प्रयोग की अनुमति होगी। जिन उद्योगों में पीएनजी की सप्लाई है ,वे अपने यहा गैस का प्रयोग करे , जिन उद्योगों में गैस की आपूर्ति अभी तक नहीं हो पाई है। वे बायोमास का प्रयोग फ्यूल के तौर पर करें। साथ ही जहां पर पीएनजी की लाइन बिछ चुकी है वहां पर कोयला, डीजल व जनरेटर पर आधारित उद्योग नहीं चल सकेंगे। जहां पीएनजी की लाइन नहीं बिछ पाई है, वहां एक जनवरी 2023 से यह नियम लागू होगा।
हरियाणा में एक अक्टूबर से जनरेटर पर प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है –
