कर्नाटक पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला : 17 बागी विधायक अयोग्य करार, लेकिन लड़ सकेंगे चुनाव

नई दिल्ली.सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के बागी विधायकों पर बड़ा फैसला देते हुए उन्हें भी चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि सभी 17 बागी विधायक अयोग्य रहते हुए चुनाव लड़ सकेंगे. बता दें कि न्यायमूर्ति एन. वी. रमण, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की तीन सदस्यीय पीठ ने इन अयोग्य घोषित विधायकों की याचिकाओं पर 25 अक्टूबर को सुनवाई पूरी की थी.

 


विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार ने विधानसभा में एच. डी. कुमारस्वामी सरकार के विश्वास प्रस्ताव से पहले ही 17 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था. विधानसभा में विश्वास मत्र प्राप्त करने मे विफल रहने पर कुमारस्वामी की सरकार ने इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद, भाजपा के बी. एस. येडियुरप्पा के नेतृत्व में राज्य में नई सरकार का गठन हुआ था. इन विधायकों को अयोग्य घोषित किए जाने की वजह से 17 में से 15 सीटों के लिए पांच दिसंबर को उपचुनाव हो रहे हैं.

चुनाव आयोग ने पहले 21 अक्टूबर को 15 सीटों पर उपचुनाव कराने की घोषणा की थी लेकिन बाद में अदालत में मामला लंबित रहने के कारण इसे 5 दिसंबर तक टाल दिया गया था. उपचुनाव के लिए आचार संहिता 11 नवंबर से प्रभावी हो जाएगी. उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का काम 11 नवंबर को फिर से शुरू होगा और 18 नवंबर को समाप्त हो जाएगा |

अयोग्य विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया था दरवाजा

कर्नाटक के अयोग्य विधायकों ने हाल में शीर्ष अदालत में एक आवेदन दायर कर 15 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव की तारीख स्थगित करने का निर्वाचन आयोग को निर्देश देने का अनुरोध किया था. इन विधायकों का कहना था कि उनकी याचिकाओं पर न्यायालय का निर्णय आने तक निर्वाचन आयोग को इन सीटों पर चुनाव नहीं कराने चाहिए. अयोग्य घोषित विधायकों की दलील थी कि सदन की सदस्यता से त्यागपत्र देना उनका अधिकार है और अध्यक्ष का निर्णय दुर्भावनापूर्ण है और इससे प्रतिशोध झलकता है. इन विधायकों में से अनेक ने सदन की सदस्यता से इस्तीफा देते हुए अध्यक्ष को पत्र लिखे थे|

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