दिल्ली में बुधवार से फिर ऑड-इवेन लागू होगा जो 15 नवंबर तक लागू रहेगा। दिल्ली सरकार की अधिसूचना के अनुसार, प्रकाश पर्व के चलते दिल्ली में 11 और 12 नवंबर तक इसमें छूट दी गई थी। इसके बाद बुधवार को फिर से दिल्ली में यह नियम लागू होंगे। बुधवार को ऑड नंबर की गाड़ियों को सड़कों पर निकलने के की इजाजत होगी, इसलिए दिल्ली की सड़कों पर अपनी कार निकालने से पहले आप अच्छी तरह से याद रखें कि आज केवल ऑड नंबर की कार चलाने की अनुमति है। इसका उल्लंघन करने पर 4 हजार का चालान कटेगा। 13 नवंबर को ऑड नंबर का दिन है, इसीलिए अगर आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट का आखिरी संख्या ऑड यानी 1,3,5,7,9 है तो अपनी कार से दिल्ली की सड़कों पर निकल सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि नंबर प्लेट का आखिरी नंबर इवेन 2,4,6,8,0 नहीं होना चाहिए। यहां बता दें कि दिल्ली सरकार द्वारा चार नवंबर 2019 को शुरू किया गया ऑड-इवेन राजधानी में तीसरी बार लागू किया गया है। इससे पहले 2016 में ये स्कीम दो बार लागू की जा चुकी है। पहली बार 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक लागू की गई थी ।
भाजपा नेता ने कहा- ‘श्वेत पत्र जारी करे दिल्ली सरकार’
वहीं, राज्यसभा सदस्य व पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री विजय गोयल ने दिल्ली सरकार से ऑड-इवेन पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। उनका कहना है कि अब न तो पराली जलाई जा रही है और न पटाखे। ऑड-इवेन भी लागू है बावजूद दिल्ली में वायु प्रदूषण जानलेवा स्तर पर है, इसलिए मुख्यमंत्री अर¨वद केजरीवाल को बताना चाहिए कि इस योजना से प्रदूषण में कितनी कमी आई है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को भी मालूम है कि इस योजना से प्रदूषण पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखकर नहीं बल्कि वोट बैंक के लिए दो दिनों के लिए लोगों को इससे राहत दी है। चार नवंबर से अबतक तीन हजार से ज्यादा लोगों के चालान कट चुके हैं, जिससे स्पष्ट है कि लोग इससे परेशान हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने प्रदूषण की समस्या हल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया और अब ऑड-इवेन लागू करके दिल्ली के लोगों को परेशान कर रही है। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की स्थिति दयनीय हो गई है। दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बसें कम होती जा रही हैं। मेट्रो के चौथे चरण के काम में रोड़ा अटकाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार को ऑड-इवेन से प्रदूषण में कमी के बारे में बताने को कहा था।