पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन ने आम जनता से अपील की है कि विदेश भेजने के लिए हरियाणा में केवल अधिकृत एजैंसियों से ही संपर्क करें । उन्होनें नागरिकों से अनाधिकृत एजेंसियों के माध्यम से विदेश जाने से बचने का आह्यन किया । इनके अलावा यदि कोई अन्य एजैंसी या व्यक्ति किसी नागरिक को विदेश भेजने का लालच देता है तो वह पूरी तरह से गैर – कानूनी और अवैध है । पुलिस द्वारा इस प्रकार के अपराधियों से कड़ाईपूर्वक निपटा जा रहा है । पुलिस अधीक्षक ने बताया कि माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के एक फैसले में कहा गया है कि कुछ अनाधिकृत एजैंट व एजेंसियां लोगों को सब्जबाग दिखाकर अपने जाल में फंसा लेती हैं और उन्हें स्टडी वीजा , वर्क परमिट , आईलिट व टूरिस्ट विजा के नाम पर गुमराह करते हुए लाखों रुपए की ठगी कर लेते हैं ऐसी एजेंसियों के माध्यम से विदेश जाकर व्यक्ति फंस जाता है और उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । ऐसे लोगों मामला दर्ज करते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी उन्होंने बताया कि हरियाणा केवल पंजीकृत प्लेसमैंट एजेंसियां ही स्टडी विजा या रोजगार के लिए नागरिकों को विदेश भेज सकती हैं हरियाणा में भी कई एजेंसियां ही नागरिकों को विदेश भेजने के लिए अधिकृत हैं । उन्होंने कहा कि जो भी अनाधिकृत व्यक्ति या एजैंसियां गैर – कानूनी तरीके से नागरिकों को विदेश भेजने का कार्य करती हैं उनके खिलाफ प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी । उन्होंने ऐसे एजैंटों व एजेंसियों के बारे में पुलिस व प्रशासन को सूचना देने का भी आह्वान किया है
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