हरियाणा में अनलॉक-1 का 30वां दिन है। फरीदाबाद और गुड़गांव में 1 जुलाई से शॉपिंग मॉल खुल जाएंगे। इस संबंध में जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। जारी की गई हिदायतों के अनुसार सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे तक शॉपिंग मॉल खुले रहेंगे। शॉपिंग मॉल संचालकों, दुकानदारों व वहां जाने वाले लोगों को सरकार की तरफ से जारी सभी नियमों का पालन करना होगा। रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू होने के चलते शॉपिंग मॉल पूरी तरह से बंद रहेंगे। इस दौरान मॉल पर नजर रखी जाएगी।
- फरीदाबाद में सभी शॉपिंग माल 25 मार्च से बंद हैं। अनलॉक वन शुरू होने के बाद कई जिलों में शॉपिंग मॉल खोल दिए गए थे, लेकिन गुड़गांव व फरीदाबाद में कोरोना के अधिक केस होने के चलते अभी तक शॉपिंग मॉल नहीं खोले गए थे। शॉपिंग मॉल पर नगर निगम की पूरी नजर रहेगी। मॉल के अंदर दुकानदार, ग्राहक व अन्य लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं या नहीं, इसके लिए निगम की टीमें समय – समय पर शॉपिंग मॉल का निरीक्षण करती रहेंगी।
- टीमें यह भी सुनिश्चित करेंगी कि शॉपिंग मॉल में नियमित रुप से सैनिटाइजेशन से संबंधित काम होता रहे। मॉल में आने वाले लोगों के लिए व दुकानदारों के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा। ऐसा न करने पर नगर निगम की टीमें 500 रुपये का चालान कर सकेंगी। इस मामले में किसी तरह की लापरवाही होने के चलते कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी।
- डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के आदेशानुसार शॉपिंग मॉल के अंदर बने हुए सिनेमा हॉल व गेमिंग एरिया पूरी तरह से बंद रहेंगे। इनमें लोगों को जाने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। मॉल के अंदर बने रेस्तरां व फूड़ कोर्ट खुले रहेंगे, लेकिन उनमें अधिक लोग एक साथ नहीं बैठ सकेंगे। वहां की क्षमता के अनुसार केवल 50 प्रतिशत लोग ही वहां बैठ सकेंगे।