हिसार. एडीएसजे वेद प्रकाश सिरोही की अदालत ने रोहतक के गांव मदीना वासी सुमित डांगी का अपहरण करके साउथ बाइपास पर मारपीट के बाद गाड़ी से रौंदकर मारने के मामले में तीन दोषियों सातरोड हाल भामाशाह नगर वासी सुमित जांगड़ा, न्यू मॉडल टाउन वासी योगेश और रावलवास खुर्द वासी अमित को उम्रकैद व प्रति दोषी पर 40-40 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। यह राशि नहीं भरने पर 2 साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इसी मामले में अपहरण के दोषी सातरोड खुर्द वासी विजय को पांच साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। यह राशि नहीं भरने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार 1 फरवरी, 2017 की घटना है। पुलिस को साउथ बाइपास पर शव बरामद हुआ था। उसकी पहचान मदीना वासी सुमित डांगी के रूप में हुई थी। पुलिस ने मामले की जांच की तो मामला प्रेम-प्रसंग के चलते हत्या होने का निकला था।
जांच में सामने आया था कि मदीना वासी सुमित डांगी की सातरोड में रिश्तेदारी थी। यहां रहने वाली युवती की रिश्तेदारी (नानका) उसके गांव मदीना में थी। वह अक्सर आती-जाती थी। उस दौरान सुमित डांगी की लड़की से मुलाकात व दोस्ती हुई थी। दोनों एक-दूसरे से फेसबुक पर चैट करते थे। युवती के मोबाइल में सुमित डांगी के साथ हुई चैट को पढ़ लिया था। भाई ने बहन का मोबाइल लेकर फेसबुक का पासवर्ड बदलकर खुद सुमित डांगी से चैटिंग करता रहा।
एक दिन उसे मदीना से हिसार मिलने के लिए बुलाया था। इसलिए परिवार से रोहतक जाने की कहकर घर से निकला था। वह हिसार पहुंचा तो सुमित जांगड़ा ने साथियों के साथ मिलकर सुमित का अपहरण कर बाइपास पर ले जाकर पीटा और फिर बेहोश होने पर सड़क पर फेंककर गाड़ी से कुचल डाला था। इससे मौत हो गई थी। पुलिस को सुमित डांगी का शव मिला था। उसके पास मोबाइल था लेकिन सिम गायब था। एक लॉकेट मिला था, जिसमें लड़की की फोटो थी।