चैक बाउंस मामले में छह माह की सजा, 12 हजार रुपये अर्थदंड

ऋषिकेश। चेक बाउंस के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश में एक आरोपित को छह माह कारावास व एक लाख 12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

कमल सिंह पंवार ने ढालवाला निवासी अमित पैन्यूली के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। कमल ङ्क्षसह के मुताबिक अमित पैन्यूली ठेकेदारी का काम करता है। टिहरी जनपद के घुत्तू क्षेत्र में सड़क निर्माण का ठेका अमित पैन्यूली को मिला था। जिसके लिए उन्होंने अपना ट्रैक्टर व अन्य मशीन अमित पैन्यूली को 30 हजार रुपये प्रतिमाह के हिसाब से किराये पर दी थीं। वर्ष 2015-16 में सात माह तक उनके ट्रैक्टर से सड़क निर्माण का कार्य लिया गया।

मगर ठेकेदार ने उन्हें सात माह का भुगतान समझौते के मुताबिक नहीं किया। आरोप है कि एक अगस्त 2017 में ठेकेदार अमित पैन्यूली ने कमल ङ्क्षसह पंवार को एक लाख का चेक दिया, जो बैंक में बाउंस हो गया। जिसके आधार पर कमल ङ्क्षसह ने आरोपित अमित पैन्यूली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में सोमवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक राम द्विवेदी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपित अमित पैन्यूली को दोष सिद्ध पाया। अदालत में अमित पैन्यूली को छह माह कारावास व एक लाख 12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर दो माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

 

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