राजस्थान में शेष बची सभी पंचायतों में चुनाव करवाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राजस्थान सरकार को राहत देते हुए कहा कि अब सरकार के अधिसूचना के मुताबिक ही चुनाव होंगे। कोर्ट ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग को अप्रैल के दूसरे हफ्ते में ही बाकी बचे हुए चुनाव करवाने होंगे।
अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष सिंघवी ने सरकार की ओर से अर्जी दाखिल करते हुए शेष बची सभी पंचायतों में सरकार के अधिसूचना के अनुसार चुनाव कराने की मांग की। दूसरी ओर, राज्य चुनाव आयोग ने अपने काम करने के लिए तीन महीने का समय मांगा है।