आंध्र प्रदेश: CBI अदालत का आदेश, 10 जनवरी को पेश हों मुख्‍यमंत्री जगनमोहन रेड्डी

हैदराबाद। सीबीआई के विशेष अदालत ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के मुख्‍यमंत्री वाइएस जगनमोहन रेड्डी को आय से अधिक संपत्ति के मामले व फर्म में निवेश को लेकर 10 जनवरी को पेश होने का निर्देश दिया है। अदालत में जगनमोहन द्वारा व्‍यक्तिगत पेशी से छूट वाली याचिका पर सुनवाई की जा रही थी।

जब से जगनमोहन मुख्‍यमंत्री बने हैं तब से वे अपने व्‍यस्‍ततम कार्यक्रम का हवाला देकर सुनवाई के दौरान पेश नहीं होते हैं। अदालत में हर शुक्रवार को मामले की सुनवाई की जाती रही है।

हालांकि इससे पहले उनकी याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया था। हैदराबाद में मई 2012 में गिरफ्तारी के बाद सितंबर 2013 में जगनमोहन को चंचलगुडा जेल से जमानत पर रिहा किया गया था। CBI की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका मंजूर करते हुए आदेश दिया था कि वह प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से गवाहों को प्रभावित न करें। साथ ही सुनवाई के दौरान अदालत में पेश होने को भी कहा गया था।

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि जगनमोहन रेड्डी को पहले ही 10 छूट मिल चुकी है इ‍सलिए अब आगे छूट नहीं मिलेगी। इसके अलावा कोर्ट ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के महासचिव और राज्यसभा सदस्य वी विजया साई रेड्डी को भी 10 जनवरी को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है।

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