रामपुर. उत्तर प्रदेश के रामपुर में दुष्कर्म के बाद छह साल की बच्ची की गला दबाकर हत्या करने व एसिड से चेहरा जलाने के आरोपी को विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने फांसी की सजा दी है। इसी साल मई माह में पड़ोसी नाजिल ने छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, उसके बाद उसे एसिड से जला दिया था। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर बच्ची के शव बरामद किया था। नाजिल को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। कोर्ट में पुलिस ने लगातार पैरवी की और साक्ष्यों को मजबूती से रखा गया। अभियुक्त पर कोर्ट ने 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
सात माई को लापता हुई बच्ची, 22 जून को मिला था शव
रामपुर के पुलिस अधीक्षक अजय पाल शर्मा ने बताया कि, रामपुर के थाना सिविल लाइंस में सात मई को एक बच्ची की गुमशुदगी की परिजनों द्वारा दर्ज कराई गई थी। 22 जून को बच्ची का बरामद किया गया। उसी रात में अभियुक्त नाजिल को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ में दो गोलियां लगने से वह घायल हुआ था। फॉरेंसिक टीम साक्ष्य कलेक्ट किए थे, जिन्हें मजबूती के साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट में रखा गया। बुधवार को न्यायालय के द्वारा अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई गई है।
13 दिसंबर को दोषी करार, मंगलवार को सुनाया फैसला
सरकारी वकील कुमार सौरभ ने बताया कि, यह मामला कोर्ट में 5 सितंबर 2019 को संज्ञान में आया था। 13 दिसंबर को विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत ने अभियुक्त नाजिल को दोषी करार दिया। नाजिल ने रेप के बाद बच्ची की गला दबाकर हत्या की और उसके चेहरे को एसिड से जला दिया था। उस पर आईपीसी की धारा 302, 361, 376 बी एवं पॉक्सो अधिनियम के तहत चार्ज लगे थे।