नई दिल्ली । Delhi Assembly Election 2020: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल को मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल, मई, 2018 में अरविंद केजरीवाल ने ध्रुव राठी नाम के शख्स के एक वीडियो को शेयर किया था। इस वीडियो को आपत्तिजनक मानते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने आपराधिक मानहानि का केस किया गया था। इसी मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इसी के साथ जस्टिस सुरेश कैत ने दिल्ली सरकार और शिकायतकर्ता विकास सांकृत्यायन को नोटिस भी जारी किया है।
बता दें इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से इस मामले में आरोपित के तौर पर जारी समन को खारिज करने की मांग की थी। इसी के साथ निचली कोर्ट के उस आदेश को भी चुनौती दी थी कि जिसने उनके खिलाफ जारी समन को खारिज करने के इनकार कर दिया गया था।
यह है मामला
शिकायत में कहा गया है कि आपत्तिजनक वीडियो को रिट्वीट कर अपमान किया गया है। इस मामले में निचली अदालत ने केजरीवाल के खिलाफ समन जारी किया था। जिसे सत्र अदालत में चुनौती दी गई, लेकिन वहां से भी समन पर रोक नहीं लगी। अब केजरीवाल की तरफ हाई कोर्ट में अपील दायर की गई है।
यहां पर बता दें कि इससे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के ऊपर कई मानहानि के मामले चल रहे थे, लेकिन उन्होंने कई मामलों में माफी मांग ली है, जिससे ये मामले खत्म हो चुके हैं। बावजूद इसके कुछ मामले दिल्ली की अदालतों में चल रहे हैं, जिस पर सुनवाई भी हो रही है।