घोटाले में हिम एग्रो ग्राम उद्योग के मालिक भाग सिंह राणा एवं लोन लेने के लाभार्थी को षड्यंत्र रचने पर तीन साल कठोर कारावास और दस हजार जुर्माना, धोखाधड़ी के लिए तीन साल कारावास व दस हजार जुर्माने, फर्जी दस्तावेज तैयार करने पर तीन साल कारावास व जुर्माने के अलावा, छल के उद्देश्य से षड्यंत्र रचने पर तीन साल कठोर कारावास सहित जुर्माने के अलावा, इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का इस्तेमाल कर फर्जी दस्तावेज तैयार करने के जुर्म में तीन साल कठोर कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है।
बैंक लोन फर्जीवाड़े में अफसर समेत तीन को कारावास, सीबीआई अदालत ने सुनाया फैसला
सीबीआई अदालत ने 22 फरवरी, 2013 को दर्ज 20 लाख के बैंक लोन फर्जीवाड़े में फैसला सुनाया। न्यायाधीश शरद कुमार लगवाल की अदालत ने स्टेट बैंक देहरा के तत्कालीन फील्ड अफसर कुलदीप सिंह भटवा को छह साल, लोन के लाभार्थी भाग सिंह राणा को 15 और एक अन्य को नौ कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। फील्ड अफसर को धोखाधड़ी व षड्यंत्र रचने पर तीन साल कठोर कारावास सहित 10 हजार जुर्माना व भ्रष्टाचार के मामले में तीन साल कठोर कारावास व दस हजार जुर्माने की सजा सुनवाई।