सरकारी व निजी अस्पतालों व लैब के मेडिकल वेस्ट का प्रबंधन करने के लिये दिए निर्देश

स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने कहा कि सभी सरकारी एवं प्राईवेट अस्पताल तथा लैबोरेट्री में बायो मेडिकल वेस्ट का प्रबंधन व निष्पादन राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देशों अनुसार होना चाहिए। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने इस संबंध में जरूरी दिशा-निर्देश दे रहे थे। वीसी में उन्होंने कहा कि सभी सरकारी तथा गैर सरकारी अस्पतालों का बायो मेडिकल वेस्ट उठाने के लिए एजेंसियां लगाई गई है। पशु अस्पतालों के लिए भी यही एजेंसी कार्यरत हैं। जिले में जिस एजेंसी को यह कार्य दिया गया है वह एजेंसी सभी सरकारी तथा गैर सरकारी अस्पतालों से कूड़ा उठाने के लिए पाबंद है। सभी अस्पताल अपने यहां अलग-अलग श्रेणी में कूड़े को रखेंगे तथा यह एजेंसी निर्धारित वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से निस्तारण करेगी। यदि कहीं भी कोई अस्पताल मेडिकल वेस्ट को जलाता है या कहीं भी छुपाने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करे। वीसी के उपरांत उपायुक्त विक्रम सिंह ने स्वास्थ्य, पशुपालन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वीसी के माध्यम से जो भी दिशा-निर्देश दिए गए हैं उनका पालन किया जाय। उन्होंने कहा कि बायोमेडिकल वेस्ट का सही प्रकार से डिस्पोजल, सर्विस प्रोवाईडर के माध्यम से करवाया जाए। बार कोडिंग सिस्टम को भी सुनिश्चित किया जाए। यदि कहीं इन नियमों की अवहेलना होती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

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