दिल्ली की तीस हजारी अदालत में शनिवार दिन में हुई वकीलों और पुलिसवालों की हिंसक झड़प के बाद सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकीलों ने प्रदर्शन किया।
इस प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कई मुद्दे उठाए। हालांकि उनकी मुख्य मांग तीस हजारी कोर्ट में हुई झड़प के दौरान घायल प्रत्येक वकील को 10 लाख का मुआवजा देने की रही।
पीड़ित वकीलों को मुआवजा दे दिल्ली सरकार : हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने तीस हजारी कोर्ट में शनिवार को वकीलों और पुलिस के बीच हुए बवाल में घायल वकीलों को मुआवजा देने के लिए दिल्ली सरकार को निर्देश जारी किए। पीठ ने यह भी कहा कि अगर किसी पीड़ित को बाद में मुआवजे के अतिरिक्त भी आर्थिक मदद की आवश्यकता पड़े तो उसकी भी व्यवस्था की जाए।
न्यायमूर्ति डीएन पटेल और सी. हरिशंकर की पीठ ने रविवार को मामले में स्वत: संज्ञान लेने के दौरान दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि तीस हजारी कोर्ट में हुए बवाल के दौरान गोली लगने से घायल हुए वकील विजय वर्मा को 50 हजार रुपये व अन्य दो घायलों को 15 व 10 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाए।
मामले की सुनवाई के दौरान बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से पीठ के समक्ष यह आग्रह किया गया कि इस घटना में पीड़ितों को राज्य सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाए, जिस पर सहमति जताते हुए पीठ ने यह निर्देश दिए।