नई दिल्ली, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को मारपीट के एक मामले में जमानत दे दी है। कोर्ट ने अखिलेश पति त्रिपाठी और दो अन्य को 25 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी है।
इससे पहले अखिलेश पति त्रिपाठी के खिलाफ कोर्ट की तरफ से बार-बार समन जारी किया गया था लेकिन वे पेश नहीं हो रहे थे। विधायक को 30 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होना था लेकिन वह पेश नहीं हुए थे। स्पेशल जज अजय कुमार कुहर (Ajay Kumar Kuhar) ने मामले की सुनवाई के दौरान आप विधायक को थोड़ी देर कस्टडी में लेने का आदेश दिया। इसके बाद उन्हें निजी मुचलके पर जमानत दे दी।
भीड़ को उकसाने का आरोप
दरअसल साल 2013 में अखिलेश पति त्रिपाठी पर करीब 300 लोगों की भीड़ को उकसाने का आरोप लगा था।आरोप है कि विधायक ने पुलिस के खिलाफ भीड़ को उकसाया था। भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया था जिसमें 12 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आप विधायक पर सरकारी कामकाज में बाधा डालने का भी आरोप लगाया था। पुलिस ने इस मामले में अखिलेश पति त्रिपाठी और 17 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
पुलिस की चार्जशीट के अनुसार, विधायक और पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर दिल्ली पुलिस के खिलाफ लगभग 300 लोगों की भीड़ को उकसाया था और दावा किया था कि हत्या के मामले में दोषियों को पकड़ने के लिए गंभीर कार्रवाई नहीं की गई थी। आरोप पत्र में कहा गया है कि इस घटना में 12 पुलिस अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
कोर्ट ने जारी किया था गैर जमानती वारंट
दिल्ली मॉडल टाउन से अखिलेश पति त्रिपाठी आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। कोर्ट में पेश नहीं होने पर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। इसके बाद वे शुक्रवार को कोर्ट में पेश हुए और जमानत के लिए अर्जी दी।