बिहार: जेएनयू छात्र शरजील इमाम की तलाश में छापेमारी, भाई हिरासत में

बिहार की जहानाबाद पुलिस ने जेएनयू छात्र और शाहीन बाग विरोध प्रदर्शन के सह समन्वयक शरजील इमाम के भाई को हिरासत में लिया। पुलिस ने शरजील की तलाश में उसके घर छापा मारा था। जिसके बाद उनके भाई मुजम्मिल इमाम को हिरासत में लिया गया है। शरजील पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है।

इससे पहले दिल्ली पुलिस ने मुंबई, पटना और दिल्ली में शरजील की तलाश में छापेमारी की थी। शरजील ने कथित तौर पर एक वीडियो में कहा था कि असम को भारत से अलग कर देंगे। यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

जेएनयू प्रोक्टोरियल कमेटी ने 3 तक पेश होने का दिया निर्देश

शरजिल का मोबाइल बंद आ रहा है और उसकी आखिरी लोकेशन शनिवार को पटना में आई थी। रिसर्च स्कॉलर शरजिल इमाम का विवादित वीडियो वायरल होने के मामले को जेएनयू कैंपस की प्रोक्टोरियल कमेटी ने गंभीरता से लिया है। कमेटी ने शरजिल को नोटिस जारी कर 3 फरवरी तक पेश होने का निर्देश दिया है। हालांकि उसके फरार होने के कारण नोटिस उसे मिला या नहीं, यह पुष्टि नहीं हो पाई है।

जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं शरजील के पिता

शरजिल के दिवंगत पिता अकबर इमाम स्थानीय जदयू नेता थे, जिन्होंने अपने जीवनकाल में विधानसभा चुनाव भी लड़ा था पर हार गए थे। पिता अकबर इमाम एक बार जेडीयू के टिकट पर जहानाबाद से विधान सभा का चुनाव भी लड़ चुके थे। हालांकि आरजेडी के सच्चिदानंद यादव से हार गए थे। एसपी ने बताया कि इमाम अपने घर पर नहीं मिला लेकिन पूछताछ के लिए उसके दो रिश्तेदारों और उनके चालकों को हिरासत में लिया गया और बाद में छोड़ दिया गया।

आईआईटी मुंबई से स्नातक है शरजिल

आईआईटी मुंबई से कंप्यूटर साइंस में स्नातक, शरजिल इमाम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज से शोध करने के लिए दिल्ली आया था। शरजिल के कथित भड़काऊ भाषणों के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उसके खिलाफ राजद्रोह के आरोप लगाए गए हैं। इन भाषणों में उसे सीएए के मद्देनजर असम को भारत से अलग करने के बारे में बोलते हुए सुना जा सकता है।

मणिपुर में शरजिल इमाम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

वहीं शरजिल इमाम के खिलाफ मणिपुर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने कहा कि इमाम के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (भारतीय दंड संहिता) की धारा 121 ए (भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश), 124 ए (राजद्रोह), 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र) और 153 के तहत मामला दर्ज किया गया है। धारा 153 अशांति लाने की मंशा से विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच शत्रुता पैदा करने” से संबंधित है।

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