गुजरात के सूरत शहर में दो वर्ष पूर्व पुत्री से दुष्कर्म कर गर्भवती बनाने के बाद उसकी हत्या करनेवाले पिता को पोक्सो की विशेष कोर्ट ने फांसी की सजा का फैसला दिया है। सजायाफ्ता पिता मूल उड़ीसा का निवासी हैं। वह सूरत के पांडेसरा में रहता हैं। न्यायाधीश ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए 500 जुर्माना भी किया हैं।
दो वर्ष पूर्व किशोरी का शव रामजी फार्म के पास झाड़ियों से बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम से स्पष्ट हुआ था कि गलाघोंट कर उसकी हत्या की गयी थी। उसके पेट में छह महीने का गर्भ था। विस्तृत पूछताछ के अनुसार वह मूल उड़ीसा निवासी टुकना बुधियादास की पुत्री थी। घटना के पहले उसने पत्नी को तलाक दे दिया था। डीएनए टेस्ट से पता चला कि वह उसकी पुत्री थी। पुत्री को गर्भवती बना कर हत्या करने के आरोप में छह जुलाई 2017 में उसकी गिरफ्तारी हुई थी।
भांडाफूटने के डर से आरोपित पिता ने 29 जून 2017 को पुत्री की हत्या कर दी थी। मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने 35 गवाहों से जिरह कर अपराध साबित कर दिया था। इस मामले में आरोपित पिता को घटना स्थल पर देखने वाले गवाहों की गवाही, डीएनए रिपोर्ट, फोरेंसिक रिपोर्ट के सिलसिले को क्रम के अनुसार जोड़ा गया था।
कोर्ट ने इस जघन्य अपराध को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए एक साथ दो-दो जीव की हत्या के आरोप में मौत की सजा का फैसला दिया हैं। इसे घृणास्पद, समाजविरोधी तथा मानव के सहज स्वभाव के खिलाफ माना हैं।
अपराधी टुकना बुधियादास पूर्व पत्नी को तलाक देने के बाद चार वर्ष पूर्व अन्य युवती से शादी कर ली थी। इस पत्नी से भी वह दो संतानों का पिता बना था। उसकी दूसरी पत्नी ने पुलिस के समक्ष बयान दिया था कि पेट में दर्द होने के कारण अस्पताल में जाँच करवायी गयी थी। इससे पता चला था कि उसे छह महीने का गर्भ हैं। इससे हम लोग टेन्शन में रहते थे। घटना के दिन पति ने उससे कहा था कि उसने पुत्री को अस्पताल में भर्ती किया हैं। किसी ने बहला-फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया हैं। डीएनए टेस्ट के बाद आरोपित का भांडाफूट गया था। उसके बाद उसने पुलिस के समक्ष अपराध कबूल कर लिया था।