नौकरियों में सामाजिक-आर्थिक आधार पर अब पांच नंबर ही मिलेंगे, अनुभव के अंक भी आधे

हरियाणा सरकार ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ग्रुप-सी और ग्रुप-डी की नौकरियों के लिए होने वाली सामान्य पात्रता परीक्षा के नियमों में संशोधन किया है। नए नियमों के तहत सामाजिक-आर्थिक आधार पर मिलने वाले 10 अंकों को घटाकर 5 कर दिया है। अब विवाहित भाई को परिवार से अलग कर दिया है और विवाहित लड़की का परिवार उसका ससुराल माना जाएगा।

पहले विवाहित भाई सरकारी नौकरी पर हो तो आवेदक को सामाजिक आर्थिक आधार पर अंक नहीं मिलते थे। इसी तरह विवाहित लड़की के मायके में कोई सरकारी नौकरी पर है तो उसे अतिरिक्त अंकों से वंचित रहना पड़ता था। नए नियमों से हरियाणा के लाखों युवाओं पर प्रभाव पड़ेगा।

गुरुवार को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। अब लिखित परीक्षा परीक्षा 95 अंकों की होगी और अभ्यर्थियों को केवल 5 अंकों का ही अतिरिक्त लाभ मिल पाएगा। पहले लिखित परीक्षा 90 अंकों की होती थी। गौरतलब है कि अभी नौकरियों में सामाजिक-आर्थिक आधार पर 10 अंक मिलते थे। जिनके घर में सरकारी नौकरी नहीं है उनको 5 और जिसके पिता या फिर पति की मौत हो चुकी है उसको 5 अतिरिक्त अंक मिलते थे।

हरियाणा से संबंधित होंगे 25 प्रतिशत सवाल

परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम को दो भागों में बांटा गया है। इनमें सामान्य ज्ञान, विवेक बुद्धि, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी तथा लागू संबंध विषयों के लिए 75 प्रतिशत और हरियाणा के इतिहास, सामयिक मामलों, साहित्य, भूगोल, पर्यावरण, संस्कृति आदि से संबंधित 25 प्रतिशत प्रश्न होंगे।

 

इनको मिलेगा लाभ

नए नियमों के तहत 5 अतिरिक्त अंकों का लाभ केवल उनको मिलेगा, जो हरियाणा निवासी हैं। जिनके घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है। साथ ही पूर्व के वित्तीय वर्ष में आवेदक के परिवार की आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम होनी चाहिए।

 

 

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