अब दूसरे राज्यों से एसेंशिएल सर्विस के लोग हरियाणा में प्रवेश तो कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए कोरोना निगेटिव की रिपोर्ट अनिवार्य होगी। उन्हें ई-पास के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय कोरोना निगेटिव की रिपोर्ट साथ लगानी होगी। यह शर्त दिल्ली सरकार के विभागों में काम करने वाले हरियाणा निवासी कर्मचारियों पर भी लागू होगी। संबंधित विभाग को ऑनलाइन आवेदन करना होगा और साथ में कर्मचारी के कोरोना निगेटिव होने का मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना होगा। उल्लेखनीय है कि हरियाणा के हजारों लोग दिल्ली में नौकरी करते हैं। दिल्ली के कारण हरियाणा में संक्रमण बढ़ने के बाद राज्य सरकार ने सोनीपत, बहादुरगढ़, गुड़गांव व फरीदाबाद बॉर्डर सील कर प्रवेश पर रोक लगा दी थी। मामला दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंचा था। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि हाईकोर्ट ने फैसले में कहा है कि सिर्फ कोरोना पॉजिटिव को ही क्वारेंटाइन किया जाए। हम हाईकोर्ट के ओदशों का सम्मान करते हैं। लेकिन कोरोना की जांच के बिना कैसे पता लगेगा कि कौन पॉजिटिव है और कौन नहीं। कोरोना पॉजिटिव को हरियाणा में कैसे प्रवेश करने दिया जा सकता है। इसलिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को कोरोना निगेटिव का सर्टिफिकेट देना होगा। तभी वे हरियाणा में आ-जा सकेंगे। इसे लेकर जिला प्रशासन को भी कह दिया गया है।
हरियाणा आने के लिए पास के साथ कोरोना निगेटिव की रिपोर्ट जरूरी
