एससीएसटी वर्ग की दुष्कर्म पीड़िता को 8 लाख रुपए तक की मदद देगी सरकार

भोपाल. कमलनाथ सरकार ने एससीएसटी वर्ग के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार हत्या और दुष्कर्म के मामले में एससी-एसटी वर्ग को आर्थिक सहायता देगी। इसमें दुष्कर्म से पीड़ितों को 1 से 8 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद की जाएगी। थाने में दुष्कर्म और हत्या का केस दर्ज होते ही 25 फीसदी राशि पीड़ित को तत्काल दी जाएगी। वहीं हत्या के मामले में मृतक की पत्नी या अन्य आश्रितों को 5 लाख रुपए की सहायता देने का निर्णय लिया गया है।

जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम एससी-एसटी वर्ग के पीड़ितों को आर्थिक मदद करने का फैसला किया है। आश्रितों को 5 लाख रुपए तक की मदद तब तक दी जाएगी, जब तक कि उन्हें नौकरी नहीं मिल जाती है। पीड़ित परिवार के बच्चों की ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई का खर्च भी सरकार उठाएगी।

5 हजार कालोनियों को वैध करने का ड्रॉफ्ट तैयार

उन्होंने बताया कि शुक्रवार को विधानसभा में सर्व सम्मति से एससी-एसटी को आरक्षण 10 बढ़ाने संबंधी विधेयक पारित हो गया है। ये 26 जनवरी 2030 तक के लिए होगा। इसमें विधानसभा और लोकसभा में एंग्लो इंडियन भी आरक्षण दिया जाए। इसका अनुरोध भी विधानसभा में किया गया है। 5 हजार अवैध कालोनियों को वैध करने का ड्रॉफ्ट तैयार हो गया है और इसे जल्दी ही वैध करने की कार्रवाई की जाएगी।

सभी जिलों में मार्च से लागू होगी आयुष्मान योजना

आयुष्मान स्वास्थ्य योजना अभी 21 जिलों में चल रही है, उसे मार्च तक प्रदेश के सभी जिलों में लागू कर दिया जाएगा। जिससे लोग इस योजना का लाभ ले सकें। गुटखा कारोबारियों पर चार करोड़ रुपए जुर्माना लगाया गया है। माफिया पर कार्रवाई चल रही है, और माफियाओं पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। स्कूलों में इस बार कॉलेज चलो अभियान शुरू करेंगे। असल में स्कूल के बाद बच्चे कॉलेज नहीं जा रहे थे, इसलिए उन्हें कॉलेज की पढ़ाई कराने के लिए ये अभियान चलाएंगे।

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