पटियाला हाउस कोर्ट में मंगलवार को निर्भया की मां की अर्जी पर सुनवाई हुई, जिसके इस मामले में दोपहर 3.30 बजे फैसला आएगा। इस याचिका में निर्भया की मां ने दोषियों को जल्द फांसी देने की गुहार लगाई गई है। पिछली सुनवाई में अदालत ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया था कि वह दोषियों को एक सप्ताह का समय देकर दया याचिका से पहले के कानूनी विकल्पों के बारे में जानकारी हासिल करे। जानिए आज कोर्ट में इस मामले को लेकर क्या बहस हुई-
कोर्ट में वकीलों ने दी क्या दलीलें-
- अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसले के लिए दोपहर 3.30 बजे का समय तय किया है।
- सरकारी वकील ने अदालत से डेथ वारंट जारी करने की अपील की है। वहीं दोषियों के वकील ने अदालत को बताया है कि वह क्यूरेटिव याचिका दायर करने की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं।
- वकील राजीव मोहन की ओर से अदालत में कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट की ओर से उन्हें दोषी करार दिया जा चुका है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि वर्तमान समय में कोई भी दया याचिका लंबित नहीं है। इस पर दोषियों के वकील एपी सिंह ने कहा कि उनके वकील पूरी रिपोर्ट कर रहे हैं, हमें भी इसकी कॉपी देनी चाहिए। वकील राजीव मोहन ने कहा कि डेथ वारंट से मामला खत्म नहीं होता, वारंट से फांसी के बीच दया याचिका दायर की जा सकती है। नियमों के अनुसार दोषी को 14 दिन का वक्त मिलना चाहिए।
- वकील एमएल शर्मा की ओर से कहा गया कि वह मुकेश सिंह की ओर से पेश हो रहे हैं। जब जज ने इसे लेकर सवाल किया तो एमएल शर्मा ने कहा कि वह पहली बार इस केस को लेकर पेश हो रहे हैं।
जेल अधिकारियों के मुताबिक तीन दोषियों विनय, पवन और अक्षय ने एक सप्ताह के भीतर ही जेल प्रशासन को अपना जवाब भेज दिया था। उन्होंने दया याचिका से पहले क्यूरेटिव याचिका लगाने का विकल्प होने की बात कही थी।
वहीं बाद में एक अन्य दोषी मुकेश ने भी जवाब दाखिल कर कानूनी विकल्प होने की बात कही है। जेल प्रशासन मंगलवार को दोषियों के जवाब कोर्ट में दाखिल करेगा।