नई दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने हरियाणा के विधायक गोपाल गोयल कांडा की याचिका को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी है. बता दें कि साल 2012 में गीतिका सुसाइड केस में मुख्य आरोपी गोपाल कांडा के विदेश जाने पर रोक लगा दी गई थी. इस दौरान कई देशों की विदेश यात्रा की इजाजत मांग रहे गोपाल गोयल कांडा से अदालत ने पूछा था कि वह विदेश क्यों जाना चाहते हैं?
गीतिका सुसाइड केस को लेकर कांडा को भारत से बाहर जाने पर थी रोक
गौरतलब है कि गीतिका शर्मा ने वर्ष 2012 में खुदकुशी कर ली थी. वह कांडा की एमएलडीआर एयरलाइंस में बतौर एयर होस्टेस काम कर चुकी थीं. उन्होंने अपने इस कदम के लिए हरियाणा के नेता और उनकी पूर्व सहयोगी अरुणा चड्ढा को जिम्मेदार ठहराया था. एडिशनल सेशन जज अजय कुमार कुहार ने कांडा से पूछा था कि वे किस मकसद से उन देशों की यात्रा पर जाना चाहते हैं, जिनका जिक्र उन्होंने अपने आवेदन में किया था. लिहाजा, मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने कांडा को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए विदेश जाने की अनुमति दी है.
सिरसा से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं कांडा
बता दें कि हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री रह चुके गोपाल कांडा ने हरियाणा लोकहित पार्टी की टिकट पर सिरसा से विधानसभा चुनाव लड़ा था और जीत भी हासिल की थी. कांडा की एमडीएलआर कंपनी में एयरहोस्टेस रह चुकी गीतिका शर्मा ने अगस्त 2012 में अशोक विहार स्थित अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी.
गीतिका ने सुसाइड से पहले छोड़ा था दो पन्नों का नोट
गीतिका ने दो पन्नों के अपने सुसाइड नोट में अपनी मौत के लिए कांडा और उनकी एमडीएलएआर कंपनी में सीनियर मैनेजर रह चुकी अरुणा चड्ढा को जिम्मेदार ठहराया था. कांडा को इस मामले में 18 महीनों तक जेल में कैद रखे जाने के बाद मार्च 2014 को जमानत मिल गई थी. यह राहत उन्हें सह आरोपी अरुणा चड्ढा को हाईकोर्ट से मिली राहत के आधार पर मिली थी|