प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए 25 मार्च से 14 अप्रैल तक तीन सप्ताह लंबे 21 दिन के ऑल इंडिया लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। आपदा प्रबंधन कानून (डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट) के तहत जारी सरकारी आदेश में साफ किया गया है कि सरकार के कौन से विभाग और ऑफिस खुलेंगे और कौन से विभाग या दफ्तर के लोग घर से ही काम करेंगे। नेशनल लॉकडाउन गाइडलाइंस में ये भी साफ किया गया है कि जिन विभागों या दफ्तरों को बंदी से छूट दी गई है वो भी कम से कम स्टाफ के साथ अपना जरूरी काम पूरा करेंगे।
इसी तरह कोरोनावायरस लॉकडाउन गाइडलाइंस में राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी विभागों और दफ्तरों के बंदी और छूट की लिस्ट दी गई है. जिन विभागों को लॉकडाउन से छूट दी गई है उसमें पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर सर्विस, इमरजेंसी सर्विस, डिजास्टर मैनेजमेंट, जेल, जिला प्रशासन, ट्रेजरी, बिजली, पेयजल, सफाई से जुड़े स्टाफ शामिल हैं. नगर निकायों में सफाई, पेजयल आपूर्ति जैसी जरूरी सेवाओं में लगे स्टाफ को ही छूट दी गई है.