रांची. राजधानी रांची के निर्भयाकांड में सीबीआई की अदालत (CBI Court) ने तीन साल बाद फैसला सुनाया है. कोर्ट ने इस मामले के आरोपी राहुल कुमार उर्फ राहुल राज को दोषी (Guilty) ठहराया है. हालांकि सजा शनिवार को सुनाई जाएगी. सीबीआई की विशेष अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद बुधवार को फैसले के लिए 20 दिसंबर की तारीख तय की थी. 15 दिसंबर 2016 को बूटी की रहने वाली बीटेक की छात्रा को दुष्कर्म के बाद जलाकर मार डाला गया था. इस मामले में आरोपी राहुल पर 30 अक्टूबर 2019 को आरोप तय हुआ था.
नवादा का रहने वाला है आरोपी
सीबीआई की टीम ने 23 वर्षीय आरोपी राहुल कुमार को लखनऊ जेल से प्रोडक्शन वारंट पर 22 जून को रांची लाया था. इसके बाद से उसे बिरसा मुंडा जेल में रखा गया. आरोपी बिहार के नवादा जिले के एकंगरसराय का रहने वाला है. उस पर पटना और लखनऊ में भी कई मामले दर्ज हैं.
अधजली अवस्था में मिली थी लाश
घटना 15 दिसंबर 2016 को घटी थी. उस दिन छात्रा के पिता उसे बरकाकाना से लेकर रांची आए थे और कॉलेज में छोड़कर बरकाकाना लौट गए थे. लेकिन रात में ही छात्रा की हत्या हो गई थी. 16 दिसंबर की सुबह घटना का पता तब चला, जब छात्रा ने फोन नहीं उठाया. जिसके बाद पिता ने पड़ोसी को फोन कर जाकर देखने को कहा. पड़ोसी घर पहुंचकर देखा तो पाया कि दरवाजा खुला था और छात्रा नीचे पड़ी हुई थी. उसका चेहरा जला हुआ था. इस मामले में जब पुलिस को कोई सबूत हाथ नहीं लगा, तो जांच का जिम्मा सीआईडी को सौंपा गया था. लेकिन सीआईडी ने भी मामले का खुलासा नहीं कर पाया. जिसके बाद 28 मार्च 2018 को मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई.
कथित तौर पर छात्रा की बलात्कार के बाद गला घोंटकर हत्या कर दी गयी थी और उसके शव को कमरे में ही जला दिया गया था. छात्रा रामटहल चौधरी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ती थी. पुलिस को उसकी लाश नग्न अवस्था में मिली थी. छात्रा के गले में धातु की तार लपेटी हुई थी. सिर तथा शरीर के ऊपर का हिस्सा बुरी तरह जला हुआ था|